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अलीगढ़ः बिना लाइसेंस तंबाकू और पान मसाला बेचने पर दुकानदार पर मुकदमा दर्ज

Mon, 18 May 2020 07:39 PM IST
Aligarh Bureau अलीगढ़ ब्यूरो
Updated Mon, 18 May 2020 07:39 PM IST
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Case filed on Shopkeeper  for selling with out license tabacco and paan masala
वार्ष्णेय मंदिर के पास छर्रा अड्डा पुल के नीचे गोदाम से बरामद गुटखा। - फोटो : CITY OFFICE
कोविड-19 के नियमों का उल्लंघन एवं बिना लाइसेंस पान मसाला और तंबाकू बेचने के मामले में थाना गांधी पार्क क्षेत्र में एक दुकानदार के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है। खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने यहां से विमल पान मसाला एवं तंबाकू के नमूने भी एकत्र किए हैं।
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डीएम चंद्रभूषण सिंह को शिकायत मिली थी कि वार्ष्णेय मंदिर के पास मोहिनी एंटरप्राइजेज नाम की दुकान है। दुकानदार के पास पान मसाला और तंबाकू बेचने का लाइसेंस नहीं है। फिर भी वह इन दोनों वस्तुओं को बेच रहा है और सोशल डिस्टेंसिंग का भी यहां उल्लंघन हो रहा है। सोमवार को थाना गांधी पार्क पुलिस एवं एफडीए की टीम ने यहां छापा मारा।
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मुख्य खाद सुरक्षा अधिकारी अक्षय प्रधान ने बताया कि दोनों शिकायतें सही पाई गई हैं। छापे के दौरान प्रतिष्ठान स्वामी मनमोहन गुप्ता पान मसाले और तंबाकू की बिक्री का लाइसेंस नहीं दिखा सके। उनके प्रतिष्ठान पर कोविड-19 के नियमों के मुताबिक सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का अनुपालन नहीं पाया गया। वहां बहुत भीड़ लगी पाई गई। इस मामले में प्रतिष्ठान स्वामी के विरुद्ध एफआईआर दर्ज करा दी गई है। विमल पान मसाला और तंबाकू के नमूने भी एकत्र कर लिए हैं। इन्हें जांच के लिए भेजा जाएगा।
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