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नागरिकता संशोधन कानूनः कैंडल मार्च निकालने वाले छात्रों व शिक्षकों को मुकदमे से मिलेगी राहत
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एनआरसी के विरोध में एएमयू कैंपस में सोमवार को कैंडल मार्च निकालने पर सिविल लाइंस थाने में दर्ज निषेधाज्ञा उल्लंघन के मुकदमे में एएमयू छात्र और शिक्षकों को राहत मिलने जा रही है। एसएसपी ने बृहस्पतिवार को छात्र व शिक्षकों के प्रतिनिधिमंडल को भरोसा दिलाया है कि मामले में सीओ से रिपोर्ट तलब की गई है। जांच रिपोर्ट के आधार पर मुकदमा वापस लेने का आश्वासन दिया है। साफ कहा है कि अगर प्रदर्शन शांतिपूर्वक पाया जाएगा तो मुकदमा वापस किया जाएगा।
नागरिकता संशोधन कानून को लेकर अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के छात्र एवं शिक्षकों ने एएमयू परिसर में 24 दिसंबर को कैंडल मार्च निकाला था। एसीएम द्वितीय की रिपोर्ट पर निषेधाज्ञा उल्लंघन का मामला मानते हुए सिविल लाइंस थाने में मार्च में शामिल अज्ञात शिक्षक एवं छात्रों पर मुकदमा दर्ज करा दिया था। बृहस्पतिवार को एएमयू छात्र एवं शिक्षकों का एक प्रतिनिधिमंडल एसएसपी से मिला। उन्होंने बताया कि उन्होंने शांतिपूर्वक मार्च निकाला था और एसीएम द्वितीय को ज्ञापन सौंपा। हमने कानून का कोई उल्लंघन नहीं किया है। अत: मुकदमा वापस लिया जाए। एसएसपी आकाश कुलहरि ने बताया कि एएमयू शिक्षक एवं छात्रों को सीओ की रिपोर्ट देखने के बाद मुकदमा वापस लेने का आश्वासन दिया गया है।
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नागरिकता संशोधन कानून को लेकर अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के छात्र एवं शिक्षकों ने एएमयू परिसर में 24 दिसंबर को कैंडल मार्च निकाला था। एसीएम द्वितीय की रिपोर्ट पर निषेधाज्ञा उल्लंघन का मामला मानते हुए सिविल लाइंस थाने में मार्च में शामिल अज्ञात शिक्षक एवं छात्रों पर मुकदमा दर्ज करा दिया था। बृहस्पतिवार को एएमयू छात्र एवं शिक्षकों का एक प्रतिनिधिमंडल एसएसपी से मिला। उन्होंने बताया कि उन्होंने शांतिपूर्वक मार्च निकाला था और एसीएम द्वितीय को ज्ञापन सौंपा। हमने कानून का कोई उल्लंघन नहीं किया है। अत: मुकदमा वापस लिया जाए। एसएसपी आकाश कुलहरि ने बताया कि एएमयू शिक्षक एवं छात्रों को सीओ की रिपोर्ट देखने के बाद मुकदमा वापस लेने का आश्वासन दिया गया है।
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