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AMU: काला दिवस मनाने के मामले में दो छात्र नेताओं की जमानत खारिज, 6 दिसंबर को आया था बयान
Fri, 06 Jan 2023 09:35 PM IST
चमन शर्मा
अमर उजाला नेटवर्क, अलीगढ़
अमर उजाला नेटवर्क, अलीगढ़
Published by: चमन शर्मा
Updated Fri, 06 Jan 2023 09:35 PM IST
सार
एएमयू में 6 दिसंबर की शाम काला दिवस मनाने के मामले में दो छात्र नेताओं की अग्रिम जमानत अर्जी सत्र न्यायालय से खारिज कर दी गई है। सीसीटीवी व वीडियो फुटेज के आधार पर सिविल लाइंस पुलिस ने उन पर मुकदमा दर्ज किया था।
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एएमयू
- फोटो : फाइल फोटो
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विस्तार
अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में 6 दिसंबर की शाम काला दिवस मनाने के मामले में दो छात्र नेताओं की अग्रिम जमानत अर्जी सत्र न्यायालय से खारिज कर दी गई है। दोनों प्रतापगढ़ जनपद के रहने वाले हैं और सीसीटीवी व वीडियो फुटेज के आधार पर सिविल लाइंस पुलिस ने उन पर मुकदमा दर्ज किया था।
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अभियोजन अधिवक्ता डीजीसी फौजदारी चौ. जितेंद्र सिंह ने बताया कि 6 दिसंबर को एएमयू परिसर में भीड़ जमाकर भड़काऊ बयान व नारेबाजी और 144 उल्लंघन के मुकदमे में आरोपी रानीगंज प्रतापगढ़ के सलमान गौरी व उमरी अंतू प्रतापगढ़ के फरीद के अधिवक्ता की ओर से अग्रिम जमानत अर्जी दायर की गई थीं। दोनों को सत्र न्यायाधीश डा.बब्बू सारंग की अदालत से खारिज कर दिया गया है। बता दें कि इस काला दिवस मनाने के मामले में खासा विरोध हुआ था।
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इधर, दुष्कर्म के मुकदमे में चंडौस टीकरी के रूपेश, अपहरण में बिजौली पाली के वीरेश, अमानत में खयानत में भीकमपुर बन्नादेवी के छिद्दू, चोरी में मकदूम नगर कोतवाली के हसन उर्फ दरोगा, धोखाधड़ी में देहली गेट सराय मियां के मो.शरीफ व धनीपुर गांधीपार्क के पंकज अग्रवाल की जमानतें भी इसी न्यायालय से खारिज की गई हैं।
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