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यूपी: अलीगढ़ शहर सीट से भाजपा विधायक संजीव राजा को एमपी-एमएलए कोर्ट ने सुनाई दो साल की सजा, जमानत पर रिहा

Thu, 18 Nov 2021 05:19 PM IST
अनुराग सक्सेना अमर उजाला नेटवर्क, अलीगढ़
अमर उजाला नेटवर्क, अलीगढ़ Published by: अनुराग सक्सेना Updated Thu, 18 Nov 2021 05:19 PM IST
सार

एमपी-एमएलए कोर्ट में दिल्ली गेट से जुड़े एक मामले में उन्हें दो साल की सजा सुनाई गई। इसके बाद उनकी जमानत याचिका स्वीकार करते हुए कोर्ट ने उन्हें रिहा कर दिया।

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Aligarh: Sanjeev Raja, BJP MLA from the city seat, was sentenced to two years by the MP-MLA court, released on bail.
कोर्ट - फोटो : iStock

विस्तार

अलीगढ़ में शहर सीट से भाजपा विधायक संजीव राजा को गुरुवार को एक मामले में  एमपी-एमएलए कोर्ट ने दो साल की सजा सुनाई। सजा सुनाए जाने के के बाद उनकी जमानत याचिका मंजूर कर ली गई। इस दौरान अदालत में गहमा-गहमी का माहौल रहा।

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एमपी-एमएलए कोर्ट में दिल्ली गेट से जुड़े एक मामले में उन्हें दो साल की सजा सुनाई गई। इसके बाद उनकी जमानत याचिका स्वीकार करते हुए कोर्ट ने उन्हें रिहा कर दिया। सुनवाई के दौरान कोर्ट परिसर में कई भाजपा नेता, सहयोगी विधायक व समर्थक मौजूद रहे।

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