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अलीगढ़ः निर्धारित समय में बनाएं आवेदक का पासपोर्ट

Wed, 22 Sep 2021 12:45 AM IST
Aligarh Bureau अलीगढ़ ब्यूरो
Updated Wed, 22 Sep 2021 12:45 AM IST
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Aligarh news
जिला उपभोक्ता संरक्षण आयोग ने निर्धारित शुल्क जमा करने के बाद भी पासपोर्ट के आवेदन में कोई प्रगति न होने पर पासपोर्ट अथॉरिटी, पासपोर्ट सेवा केंद्र साहिबाबाद, गाजियाबाद को निर्धारित समय के अंदर आवेदक का पासपोर्ट बनाने के आदेश दिए हैं।
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आयोग के अध्यक्ष हसनैन कुरैशी और सदस्य आलोक उपाध्याय व पूर्णिमा सिंह राजपूत ने अपने आदेश में कहा कि थाना सिविल लाइन के जमालपुर में रहने वाले मोहम्मद शाहरुख ने 12 मार्च 2020 को पासपोर्ट बनवाने के लिए ऑनलाइन आवेदन किया था। निर्धारित 1500 रुपए शुल्क ऑनलाइन जमा कर दिया था। इसके बाद पासपोर्ट अथॉरिटी की ओर से आवेदक से कोई संपर्क नहीं किया गया।
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इस बीच आवेदक ने पासपोर्ट सेवा केंद्र को कई बार नोटिस देकर अपने आवेदन की प्रक्रिया के संबंध में जानकारी करनी चाही लेकिन उसका भी कोई प्रति उत्तर नहीं मिला। बाद में आवेदक ने जिला उपभोक्ता संरक्षण आयोग का दरवाजा खटखटाया। यहां पर मामले की सुनवाई हुई, जिसके बाद अब आयोग ने पासपोर्ट अथॉरिटी को निर्धारित समय सीमा के अंदर पासपोर्ट जारी करने का आदेश दिया है। आयोग ने यह भी कहा है कि ऐसा न करने पर यह संज्ञेय अपराध माना जाएगा।
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