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अलीगढ़ः इनोवा टैक्सी उपलब्ध न कराना वाहन मालिकों को पड़ा महंगा

Sat, 22 Jan 2022 12:16 AM IST
Aligarh Bureau अलीगढ़ ब्यूरो
Updated Sat, 22 Jan 2022 12:16 AM IST
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Aligarh news
विधानसभा क्षेत्र के चुनाव में 22 इनोवा टैक्सी उपलब्ध न कराए जाने के चलते उनके मालिकों पर मुकदमा दर्ज करने की कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। 14 जनवरी को इनोवा टैक्सी के मालिक गाड़ियों को लेकर उपस्थित नहीं हुए थे। ऐसे में प्रशासन ने अधिग्रहण आदेश का उल्लंघन करने पर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा रही है। इस कार्रवाई में एक वर्ष का कारावास या जुर्माना अथवा दोनों के दंड का प्राविधान है।
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बता दें कि प्रदेश में विधानसभा चुनाव प्रारंभ हो चुके हैं। पहले चरण में अलीगढ़ के सभी विधानसभा क्षेत्रों में मतदान होना है। मतदान के समय प्रशासन को हजारों की संख्या में गाड़ियों की जरूरत पड़ती है। जिला निर्वाचन अधिकारी सेल्वा कुमारी जे ने विभिन्न व्यावसायिक वाहनों के मालिकों को अधिग्रहण आदेश जारी किए हैं। इस आदेश के बावजूद 22 इनोवा टैक्सी लेकर मालिक 14 जनवरी को उपस्थित नहीं हुए। इस कारण अधिग्रहण आदेश के उल्लंघन में इन मालिकों पर मुकदमा दर्ज करने की कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। एआरटीओ प्रशासन रंजीत सिंह ने बताया कि अधिग्रहण आदेश का उल्लंघन करने पर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 167 के अंतर्गत एक वर्ष का कारावास या जुर्माना अथवा दोनों के दंड का प्रावधान है। इसीलिए सभी वाहन स्वामी कार्रवाई से बचने के लिए तय समय पर अपने वाहनों को लेकर बताए गए स्थान पर उपस्थित होना सुनिश्चित करें।
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