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अलीगढ़ : आज सभी बूथों पर बीएलओ मौजूद रहेंगे, वोट बनवाइए
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भारत निर्वाचन आयोग के निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार आज जिले के सभी पोलिंग बूथों पर बीएलओ ड्यूटी करेंगे। पहली जनवरी 2022 को 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले सभी युवा अपना वोट बनवा सकते हैं। जिनके वोट बदले हैं या नाम पता में परिवर्तन हुआ वह भी आवेदन कर सकते हैं।
मतदाता पत्र किसी भी व्यक्ति के लिए पहचान पत्र का काम भी करता है। नवंबर महीने में 7, 14, 21 और 28 तारीख के रविवार के दिन सभी 3117 बूथों पर विशेष शिविर आयोजित हो रहे हैं। जिसमें वोटर लिस्ट को दुरुस्त करने का काम होगा।
उप जिला निर्वाचन अधिकारी राकेश कुमार पटेल ने बताया कि ऐसे सभी नागरिक जो अपना वोट बढ़वाना चाहते हैं। वह संबंधित मतदान केंद्र एवं मतदेय स्थल पर पहुंचकर अपना नाम मतदाता सूची में सम्मिलित कराने के लिए फार्म-6 भरकर जमा करें। विशेष तौर पर ऐसी महिलाएं जिनका नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं है, वह थोड़ा सा समय निकाल कर निर्धारित प्रारूप पर आवेदन कर अपना नाम मतदाता सूची में शामिल कराएं।
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इसी प्रकार मतदाता सूची में सम्मिलित मृतक, शिफ्टेड या डुप्लीकेट नामों को कटवाने के लिए फार्म-7 भरकर जमा कर सकते हैं। यदि मतदाता अपने नाम, आयु या पते इत्यादि में संशोधन कराना चाहते हैं तो इसके लिए फार्म-8 भरकर जमा कर सकते हैं। एक ही विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत एक स्थान से दूसरे स्थान पर अपना नाम स्थानांतरित कराने के लिए फार्म-8 क भरा जाएगा।
पुनरीक्षण कार्य में लगे सभी बीएलओ, पदाभिहित अधिकारी और सुपरवाइजरों को सुबह 10 से शाम चार बजे तक ड्यूटी में रहना है। सभी निर्वाचक एवं सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी भ्रमण कर बीएलओ, पदाभिहीत अधिकारियों एवं सुपरवाइजरों की उपस्थिति सुनिश्चित कराएंगे।
इस दौरान यदि कोई बीएलओ, पदाभिहीत अधिकारी या सुपरवाइजर अनुपस्थित मिल तो उनके विरुद्ध लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 32 के प्रावधानों के अंतर्गत दंडात्मक कार्रवाई होगी। इस दौरान जिलाधिकारी सेल्वा कुमारी जे. स्वयं भ्रमण पर निकलेंगी।
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मतदाता पत्र किसी भी व्यक्ति के लिए पहचान पत्र का काम भी करता है। नवंबर महीने में 7, 14, 21 और 28 तारीख के रविवार के दिन सभी 3117 बूथों पर विशेष शिविर आयोजित हो रहे हैं। जिसमें वोटर लिस्ट को दुरुस्त करने का काम होगा।
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उप जिला निर्वाचन अधिकारी राकेश कुमार पटेल ने बताया कि ऐसे सभी नागरिक जो अपना वोट बढ़वाना चाहते हैं। वह संबंधित मतदान केंद्र एवं मतदेय स्थल पर पहुंचकर अपना नाम मतदाता सूची में सम्मिलित कराने के लिए फार्म-6 भरकर जमा करें। विशेष तौर पर ऐसी महिलाएं जिनका नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं है, वह थोड़ा सा समय निकाल कर निर्धारित प्रारूप पर आवेदन कर अपना नाम मतदाता सूची में शामिल कराएं।
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इसी प्रकार मतदाता सूची में सम्मिलित मृतक, शिफ्टेड या डुप्लीकेट नामों को कटवाने के लिए फार्म-7 भरकर जमा कर सकते हैं। यदि मतदाता अपने नाम, आयु या पते इत्यादि में संशोधन कराना चाहते हैं तो इसके लिए फार्म-8 भरकर जमा कर सकते हैं। एक ही विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत एक स्थान से दूसरे स्थान पर अपना नाम स्थानांतरित कराने के लिए फार्म-8 क भरा जाएगा।
पुनरीक्षण कार्य में लगे सभी बीएलओ, पदाभिहित अधिकारी और सुपरवाइजरों को सुबह 10 से शाम चार बजे तक ड्यूटी में रहना है। सभी निर्वाचक एवं सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी भ्रमण कर बीएलओ, पदाभिहीत अधिकारियों एवं सुपरवाइजरों की उपस्थिति सुनिश्चित कराएंगे।
इस दौरान यदि कोई बीएलओ, पदाभिहीत अधिकारी या सुपरवाइजर अनुपस्थित मिल तो उनके विरुद्ध लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 32 के प्रावधानों के अंतर्गत दंडात्मक कार्रवाई होगी। इस दौरान जिलाधिकारी सेल्वा कुमारी जे. स्वयं भ्रमण पर निकलेंगी।