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खैर गल्ला मंडी में किसान की हत्या में तीन को उम्रकैद

Thu, 17 May 2018 02:28 AM IST
Updated Thu, 17 May 2018 02:28 AM IST
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खैर गल्ला मंडी में किसान की हत्या में तीन को उम्रकैद
क्राइम न्यूज, अमर उजाला, अलीगढ़।
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खैर अनाज मंडी में 10 साल पुराने चर्चित हत्या व जानलेवा हमले के मामले में न्यायालय ने दो सगे भाइयों सहित तीन अभियुक्तों को आजीवन कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई है। कोर्ट ने एक अभियुक्त को दोषमुक्त कर दिया है। बता दें कि वाहन टकराने के मामूली विवाद में इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया था।

अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता एडीजीसी मुजीबुर्रहमान के अनुसार 29 अक्तूबर 2007 को सुशील कुमार निवासी जट्टारी ने थाना खैर में यह तहरीर दी कि वह अपने चाचा कुशलपाल सिंह उर्फ कुमन व राजू अपने गांव से खैर मंडी में ट्रैक्टर से धान बेचने के लिए आए थे।
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इसी अनाज मंडी परिसर में उनका व मैक्स गाड़ी के चालक सतपाल पुत्र ओमप्रकाश निवासी गांव कन्नू थाना गोंडा से गाड़ी आगे पीछे करने पर विवाद हो गया। उसके बाद सुशील व उसके दोनों चाचा वहीं ट्रैक्टर खड़ा करके जब खैर में अपने निजी काम से चले गए। शाम साढ़े चार बजे जब वह तीनों ट्रैक्टर लेकर आए तो सतपाल ने कुछ अन्य लोगों के साथ उन पर चाकू, डंडे आदि से जान से हमला कर दिया।
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इससे कुशलपाल व राजू गंभीर रूप से घायल हो गए। अनाज मंडी में अफरा-तफरी मच गई और वहां लोक व्यवस्था भंग हो गई। जब दोनों घायलों को उपचार के लिए खैर के सरकारी अस्पताल लाया गया तो कुशलपाल की मृत्यु हो गई।

इस घटना की रिपोर्ट थाना खैर में विभिन्न धाराओं में दर्ज कराई गई। पुलिस ने विवेचना के उपरांत चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की। मामले की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या 09 नसीम अहमद के न्यायालय में हुई।


न्यायालय ने सतपाल व रिषीपाल पुत्रगण ओमप्रकाश निवासी गांव कन्नू थाना गोंडा, अनिल पुत्र बालमुकुंद निवासी गांव कन्नू थाना गोंडा जिला अलीगढ़ को हत्या के आरोप में आजीवन कारावास व अर्थदंड की सजा सुनाई है। कोर्ट ने सुधीर उर्फ प्रदीप को दोषमुक्त किया है। वहीं दौरान-ए-सत्र परीक्षण एक आरोपी पवन की मौत हो चुकी है।
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