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जिपं सदस्य के बंद मेडिकल स्टोर पर नोटिस चस्पा

Sat, 16 Sep 2017 02:15 AM IST
Updated Sat, 16 Sep 2017 02:15 AM IST
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जिपं सदस्य के बंद मेडिकल स्टोर पर नोटिस चस्पा
जिपं सदस्य के बंद मेडिकल स्टोर पर नोटिस चस्पा
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ब्यूरो, अमर उजाला, अलीगढ़।

जिला पंचायत अध्यक्ष उपेंद्र सिंह नीटू के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव के मामले में प्रशासन ने विरोधी सदस्यों पर दबाव और बढ़ा दिया है। गत दिवस जिला पंचायत सदस्य अनिल राना के गांव हरदोई स्थित विद्यालय में डीआईओएस की जांच के बाद शुक्रवार को एसीएमओ ने उनके पिता के नाम से चल रहे मेडिकल स्टोर के बंद शटर पर नोटिस चस्पा करा दिया।

नोटिस में दुकान संबंधी प्रमाणपत्र न देने पर एफआईआर की चेतावनी दी गई है। इससे गुस्साए सदस्यों ने डीएम से मुलाकात कर अध्यक्ष के दबाव में काम न करने का अनुरोध किया। यही नहीं मामले को हाईकोर्ट तक पहुंचाने के लिए कुछ सदस्य इलाहाबाद रवाना हो गए। वे सोमवार को रिट दाखिल करेंगे।
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वार्ड 25 के सदस्य अजीत गौड़ ने बताया कि वार्ड 48 से सदस्य अनिल राना के बंद पड़े मेडिकल स्टोर पर एसीएमओ ने शुक्रवार को नोटिस चस्पा कर दिया। यह दुकान सदस्य के पिता डा. शेर सिंह के नाम है।
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उन्हें जारी नोटिस में दुकान संबंधी प्रमाणपत्र एवं पंजीकरण के कागजात उपलब्ध कराने को कहा गया है। चेतावनी दी गई है कि यदि प्रमाणपत्र प्रस्तुत नहीं किए तो एफआईआर दर्ज करा दी जाएगी।

गौड़ ने बताया कि गत दिवस सदस्य राना के हरदोई में चल रहे डा. मोहन लाल उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पहुंचे डीआईओएस ने अपनी रिपोर्ट में विद्यालय में कमरों की संख्या मात्र पांच दिखाई है। जबकि वास्तव में वहां 17 कमरे हैं। इस मामले में शुक्रवार शाम जिला पंचायत सदस्य अजीत गौड़, दिनेश कुमार एवं सदस्य नरेंद्र ने डीएम से मुलाकात की। सदस्यों ने डीएम से जिला पंचायत अध्यक्ष के दबाव में सरकारी मशीनरी का उपयोग उनके विरोधियों को डराने में न करने को कहा।

डीएम ने कहा कि सभी कार्रवाइयां शिकायतों पर की जा रही हैं। सदस्य गौड़ ने बताया कि हमारे खेमे के कुछ सदस्य इलाहाबाद पहुंच गए हैं। वे सोमवार को उच्चन्यायालय में जिला पंचायत अध्यक्ष, डीएम, डीआईओएस एवं एसीएमओ के खिलाफ रिट डालेंगे।


सोमवार को मिलेगी अविश्वास प्रस्ताव की तारीख
अविश्वास प्रस्ताव के लिए तारीख की घोषणा अब सोमवार को होगी। डीएम ने नीटू विरोधी सदस्यों अजीत गौड़, दिनेश कुमार आदि से मुलाकात में यह आश्वासन दिया है। बताते चलें कि उच्च न्यायालय ने भी 19 सितंबर तक अविश्वास प्रस्ताव स्वीकार करने तथा बोर्ड बैठक की तारीख देने का समय प्रशासन को देने को कहा है।

ये रुटीन की विभागीय कार्रवाई है। मेडिकल स्टोर संचालक से जवाब तलब किया है। नियमानुसार कार्रवाई होगी।
- डा. एमएल अग्रवाल, सीएमओ
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