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जनगणना सूची से बाहर गरीब परिवारों को मिलेगा सरकारी योजनाओं का लाभ
Updated Thu, 12 Jul 2018 02:32 AM IST
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न्यूज डेस्क, अमर उजाला, अलीगढ़।
किन्हीं कारणों से वर्ष 2011 की जनगणना के दौरान बीपीएल श्रेणी में स्थान नहीं बना पाए गरीबों को भी सरकारी स्कीमों के दायरे में लाया जाएगा। डीएम ने ग्राम स्तर पर सूची तैयार करने के निर्देश देते हुए स्पष्ट कहा कि ग्राम पंचायत स्तर पर डोर टू डोर सत्यापन कराकर गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे परिवार एवं व्यक्तियों की पूरी ईमानदारी एवं निष्पक्षता से सूची तैयार करायी जाय। उन्होंने पीडी डीआरडीए सचिन कुमार को नोडल अफसर बनाया है।
कलेक्ट्रेट सभागार में डीएम चंद्रभूषण सिंह ने कहा कि वर्ष 2011 की जनगणना की सूची में कुछ पात्र व्यक्ति छूट गए हैं। उन्हें बीपीएल श्रेणी में अंकित नहीं किया गया है।
उन्हें योजनाओं से लाभान्वित करने के लिए 15 अगस्त तक सत्यापन कर सूची खंड विकास अधिकारी के माध्यम से पीडी डीआरडीए को उपलब्ध करा दी जाय। उन्होंने स्पष्ट कहा कि सत्यापन का कार्य निष्पक्षता, ईमानदारी एवं पारदर्शी प्रक्रिया अपनाते हुए पात्र व्यक्ति व परिवारों का चयन किया जाए।
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समूची प्रक्रिया के बाद यदि एक भी अपात्र के चयन अथवा आवासहीन व्यक्ति की शिकायत मिली तो संबंधित बीडीओ एवं सचिव को बर्खास्त कर दिया जाएगा।
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किन्हीं कारणों से वर्ष 2011 की जनगणना के दौरान बीपीएल श्रेणी में स्थान नहीं बना पाए गरीबों को भी सरकारी स्कीमों के दायरे में लाया जाएगा। डीएम ने ग्राम स्तर पर सूची तैयार करने के निर्देश देते हुए स्पष्ट कहा कि ग्राम पंचायत स्तर पर डोर टू डोर सत्यापन कराकर गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे परिवार एवं व्यक्तियों की पूरी ईमानदारी एवं निष्पक्षता से सूची तैयार करायी जाय। उन्होंने पीडी डीआरडीए सचिन कुमार को नोडल अफसर बनाया है।
कलेक्ट्रेट सभागार में डीएम चंद्रभूषण सिंह ने कहा कि वर्ष 2011 की जनगणना की सूची में कुछ पात्र व्यक्ति छूट गए हैं। उन्हें बीपीएल श्रेणी में अंकित नहीं किया गया है।
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उन्हें योजनाओं से लाभान्वित करने के लिए 15 अगस्त तक सत्यापन कर सूची खंड विकास अधिकारी के माध्यम से पीडी डीआरडीए को उपलब्ध करा दी जाय। उन्होंने स्पष्ट कहा कि सत्यापन का कार्य निष्पक्षता, ईमानदारी एवं पारदर्शी प्रक्रिया अपनाते हुए पात्र व्यक्ति व परिवारों का चयन किया जाए।
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समूची प्रक्रिया के बाद यदि एक भी अपात्र के चयन अथवा आवासहीन व्यक्ति की शिकायत मिली तो संबंधित बीडीओ एवं सचिव को बर्खास्त कर दिया जाएगा।