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पोस्टल व सर्विस वोटरों का मतदान शत प्रतिशत कराने के आदेश

Thu, 14 Mar 2019 01:28 AM IST
Aligarh Bureau अलीगढ़ ब्यूरो
Updated Thu, 14 Mar 2019 01:28 AM IST
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पोस्टल व सर्विस वोटरों का मतदान शत प्रतिशत कराने के आदेश
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, अलीगढ़
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जिला निर्वाचन अधिकारी एवं डीएम ने शत प्रतिशत मतदान पर जोर देते हुए पोस्टल एवं सर्विस वोटरों का मतदान सौ फीसदी कराने के आदेश दिये हैं। उन्होंने प्रभारी अधिकारियों को अपने विभाग के पोस्टल वोटरों की जिम्मेदारी देते हुए कहा कि वे अपने विभाग का एक नोडल अधिकारी बनाकर उन सभी कर्मचारियों का डाटा फीड कराएं जो निर्वाचन कार्य में ड्यूटी पर लगाए गये हैं।

अफसरों की बैठक लेते हुए डीएम ने कहा कि पुलिस, होमगार्ड, शिक्षा व पंचायती राज विभाग के कर्मचारी चुनाव ड्यूटी में अधिक संख्या में लगाए जाएं। इन विभागों में एक अधिकारी को नामित कर के उन कर्मचारियों को चिन्हित कर लें जो चुनाव ड्यूटी में लगाए गये हैं। उन्होंने कहा कि डाक पत्र डलवाने के लिए जो प्रक्रिया की जाती है उसकी तैयारी पूर्व में कर ली जाए और चुनाव की प्रथम ड्यूटी पत्र के साथ ही फार्म.12 तथा पोस्टल मतदान करने के लिए आदेश भी निर्गत कर दिए जाएं। डीएम ने निर्देश दिये कि कार्मिक ड्यूटी के अतिरिक्त चुनाव में लगाई गयी गाड़ियों के चालक, क्लीनर तथा सुरक्षा के लिए लगाए गये पुलिस कर्मी, होमगार्ड तथा अन्य कर्मचारियों के भी पोस्टल मतदान कराने की व्यवस्था की जाए।
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उन्होंने अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व उदय सिंह तथा मुख्य कोषाधिकारी महिमा चंद को निर्देश दिये कि प्रत्येक प्रत्याशी के चुनाव खर्च का पूरा.पूरा हिसाब रखा जाए और किसी भी दशा में धनबल का प्रयोग कर के मतदाता को प्रभावित न किया जाए। विभिन्न क्षेत्रों में टीम बनाकर नगदी एवं शराब के भंडारों की निरंतर चेकिंग कराई जाए। इस अवसर पर बड़ी संख्या में अधिकारी मौजूद थे।
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अलीगढ़। डीएम ने प्रिंटिंग प्रेस मालिकों को प्रत्येक विज्ञापन सामग्री में अपना नाम, पता एवं मोबाइल नंबर डालने की हिदायत दी है। उन्होंने कहा कि प्रकाशित की गयी सामग्री की संख्या एवं उस पर किये गये व्यय की सूचना जनपद में कार्यरत व्यय एवं एमसीएमसी कमेटी को आवश्यक रूप से दी जाए। कोई भी भड़काऊ एवं किसी व्यक्ति पर व्यक्तिगत आक्षेप लगाने, धार्मिक भावनाओं को भड़काने से संबंधित कोई भी सामग्री न छापी जाए। उन्होंने कहा कि प्रत्येक छापी गयी सामग्री तीन-तीन प्रतियां आवश्यक रूप से निर्वाचन कार्यालय को भी भेजें। डीएम ने कहा कि यदि कोई भी प्रिंटिंग प्रेस मालिक चुनाव आयोग के निर्देशों का उल्लंघन करते पाया गया तो उसके विरुद्ध धारा 127 क के अंतर्गत कार्यवाही की जाएगी, जिसमें 6 माह का कारावास तक हो सकता है या 2 हजार रुपये का जुर्माना अथवा दोनों ही दंड दिये जा सकते है। साथ ही सुसंगत नियमों को मुद्रणालयों की अनुज्ञा पत्रों को समाप्त करने की कार्यवाही की जाएगी।

मतदाता पहचान पत्र के अतिरिक्त 11 अन्य तरीको से किया जा सकता है मतदान
अलीगढ़। जिला निर्वाचन अधिकारी चंद्र भूषण सिंह ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग निर्देशानुसार निर्वाचकों को फोटो पहचान पत्र जारी किये गये हैं। प्रत्येक मतदाता को मतदान देने से पूर्व मतदान केन्द्र में अपनी पहचान के लिए फोटो पहचान पत्र, एपिक प्रस्तुत करना आवश्यक है। जो निर्वाचक एपिक प्रस्तुत करने में सक्षम नहीं है वह फोटो पहचान दस्तावेजों के रूप में पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, राज्य व केन्द्र सरकार के लोक उपक्रम, पब्लिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा जारी किए गये फोटोयुक्त पहचान पत्र, बैंक, डाकघरों द्वारा फोटोयुक्त पासबुक, पेन कार्ड, एनपीआर के अंतर्गत आरजीआई द्वारा जारी किए गये स्मार्ट कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, श्रम मंत्रालय की योजना के अंतर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, सांसद, विधायक, विधान परिषद सदस्यों को जारी किए गये सरकारी पहचान पत्र एवं आधार कार्ड आदि का इस्तेमाल कर वोट डाला जा सकता है।


अब समूचे जनपद में निषेधाज्ञा लागू
अलीगढ़। 20 मार्च को होलिका दहन, 21 मार्च को मोहम्मद हजरत अली का जन्मदिवस एवं डा. भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय की परीक्षायें विभिन्न तिथियों में सम्पन्न कराई जा रही हैं। इसके साथ ही लोक सभा सामान्य निर्वाचन.2019 की प्रक्रिया भी प्रारंभ हो चुकी है। इनके मद्देनजर पिछले दिनों महानगर में निषेधाज्ञा लागू हुई थी। बुधवार को अपर जिला मजिस्ट्रेट प्रशासन कृष्ण लाल तिवारी ने समूचे जनपद में निषेधाज्ञा तत्काल प्रभाव से लागू कर दी।
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