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मैनपुरीः कुर्की व गिरफ्तारी वारंट जारी, फिर भी गिरफ्तारी नहीं
Sat, 30 Nov 2019 11:21 PM IST
आगरा ब्यूरो
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मैनपुरी
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मैनपुरी
Published by: आगरा ब्यूरो
Updated Sat, 30 Nov 2019 11:21 PM IST
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मैनपुरी। युवक का अपहरण करके हत्या करने के आरोपी तत्कालीन सीओ सहित 12 पुलिसकर्मियों को प्रदेश की पुलिस तलाश नहीं कर सकी है, जबकि सीजेएम कोर्ट से ढाई महीने पहले ही इन्हें फरार घोषित कर सभी के घरों की कुर्की और गिरफ्तारी के वारंट जारी हुए थे। शनिवार को सीजेएम तेंद्रपाल ने नाराजगी जाहिर कर गृह सचिव को पत्र लिखा है। सुनवाई के लिए अगली तारीख नौ दिसंबर की है।
थाना कोतवाली के मोहल्ला सोतियाना निवासी रमाकांत पाठक को 20 अक्तूबर 1981 को तत्कालीन सीओ सिटी शीलभद्र धर द्विवेदी, इंस्पेक्टर कोतवाली प्रमेंद्र सिंह सहित 12 पुलिसकर्मियों ने पुलिस मुठभेड़ के दौरान एनकाउंटर का दावा किया था। रमाकांत की मां ने मुख्यमंत्री को टेलीग्राम भेजकर पुत्र को घर से ले जाकर हत्या करने का आरोप लगाया था। युवक के पिता की शिकायत पर शासन ने सीबीसीआईडी जांच कराई थी। जांच में मामला हत्या करने का पाकर चार्जशीट कोर्ट में दी थी।
कोर्ट में चार्जशीट आने के बाद मुकदमे की सुनवाई शुरू नहीं हो पाने के कारण हत्या में आरोपी बनाए गए पुलिसकर्मी भी आज तक अदालत में हाजिर नहीं हो पाए। अब जब बीते 15 सितंबर को सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सभी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करने के साथ कुर्की के आदेश दिए तो पुलिस उन्हें गिरफ्तार नहीं कर पाई। शनिवार को मुकदमे की सुनवाई के दौरान सीजेएम तेंद्रपाल ने नाराजगी जताते हुए प्रदेश के गृह सचिव, महानिदेशक अभियोजन, महानिरीक्षक मुख्यालय प्रयागराज को पत्र लिखा है।
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यह पुलिसकर्मी हैं आरोपी
सीबीसीआईडी जांच के बाद 12 पुलिसकर्मी रमाकांत पाठक का अपहरण करके हत्या करने केे आरोपी पाए गए हैं। इनमें तत्कालीन सीओ सिटी शीलभद्र धर द्विवेदी, इंस्पेक्टर प्रमेंद्र सिंह, सब इंस्पेक्टर होतीलाल यादव, महावीर सिंह, वीरेंद्र सिंह, सतीश मोहन गोस्वामी, मोहर सिंह वर्मा, कांस्टेबल गेंदालाल, रामभरत, ध्रुव नरायन, चंद्रभान, जीप चालक राजपाल सिंह हैं।
इंस्पेक्टर कोतवाली से मांगा जवाब
सीजेएम तेंद्रपाल ने इंस्पेक्टर कोतवाली से जवाब मांगा है। उनको भेजे गए नोटिस में कहा है कि तय तारीख पर कोर्ट में दाखिल रजिस्टर और सभी अभिलेख प्रस्तुत करें। एसपी को भेजे पत्र में कहा है लापरवाही बरतने वाले पुलिसकर्मियों केे खिलाफ कार्रवाई करके कोर्ट में सूचना दें।
दो आरोपियों की हो चुकी मौत
रमाकांत की हत्या करने के आरोपी तत्कालीन सीओ और इंस्पेक्टर की मौत हो चुकी है। रमाकांत के माता, पिता सहित एक गवाह की भी मौत हो चुकी है। सभी की मौत होने संबंधी अभिलेख फाइल में उपलब्ध हैं।
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थाना कोतवाली के मोहल्ला सोतियाना निवासी रमाकांत पाठक को 20 अक्तूबर 1981 को तत्कालीन सीओ सिटी शीलभद्र धर द्विवेदी, इंस्पेक्टर कोतवाली प्रमेंद्र सिंह सहित 12 पुलिसकर्मियों ने पुलिस मुठभेड़ के दौरान एनकाउंटर का दावा किया था। रमाकांत की मां ने मुख्यमंत्री को टेलीग्राम भेजकर पुत्र को घर से ले जाकर हत्या करने का आरोप लगाया था। युवक के पिता की शिकायत पर शासन ने सीबीसीआईडी जांच कराई थी। जांच में मामला हत्या करने का पाकर चार्जशीट कोर्ट में दी थी।
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कोर्ट में चार्जशीट आने के बाद मुकदमे की सुनवाई शुरू नहीं हो पाने के कारण हत्या में आरोपी बनाए गए पुलिसकर्मी भी आज तक अदालत में हाजिर नहीं हो पाए। अब जब बीते 15 सितंबर को सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सभी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करने के साथ कुर्की के आदेश दिए तो पुलिस उन्हें गिरफ्तार नहीं कर पाई। शनिवार को मुकदमे की सुनवाई के दौरान सीजेएम तेंद्रपाल ने नाराजगी जताते हुए प्रदेश के गृह सचिव, महानिदेशक अभियोजन, महानिरीक्षक मुख्यालय प्रयागराज को पत्र लिखा है।
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यह पुलिसकर्मी हैं आरोपी
सीबीसीआईडी जांच के बाद 12 पुलिसकर्मी रमाकांत पाठक का अपहरण करके हत्या करने केे आरोपी पाए गए हैं। इनमें तत्कालीन सीओ सिटी शीलभद्र धर द्विवेदी, इंस्पेक्टर प्रमेंद्र सिंह, सब इंस्पेक्टर होतीलाल यादव, महावीर सिंह, वीरेंद्र सिंह, सतीश मोहन गोस्वामी, मोहर सिंह वर्मा, कांस्टेबल गेंदालाल, रामभरत, ध्रुव नरायन, चंद्रभान, जीप चालक राजपाल सिंह हैं।
इंस्पेक्टर कोतवाली से मांगा जवाब
सीजेएम तेंद्रपाल ने इंस्पेक्टर कोतवाली से जवाब मांगा है। उनको भेजे गए नोटिस में कहा है कि तय तारीख पर कोर्ट में दाखिल रजिस्टर और सभी अभिलेख प्रस्तुत करें। एसपी को भेजे पत्र में कहा है लापरवाही बरतने वाले पुलिसकर्मियों केे खिलाफ कार्रवाई करके कोर्ट में सूचना दें।
दो आरोपियों की हो चुकी मौत
रमाकांत की हत्या करने के आरोपी तत्कालीन सीओ और इंस्पेक्टर की मौत हो चुकी है। रमाकांत के माता, पिता सहित एक गवाह की भी मौत हो चुकी है। सभी की मौत होने संबंधी अभिलेख फाइल में उपलब्ध हैं।