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मैनपुरी: पहली बार वीडियो कांफ्रेंसिंग से बयान दर्ज किए गए
Mon, 02 Nov 2020 11:09 PM IST
आगरा ब्यूरो
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मैनपुरी
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Published by: आगरा ब्यूरो
Updated Mon, 02 Nov 2020 11:09 PM IST
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मैनपुरी। जिला जज के न्यायालय में मंगलवार को दहेज हत्या के मामले में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोलकाता से एक डॉक्टर केे बयान दर्ज किए गए। डॉक्टर ने जिला जज तेजप्रताप तिवारी की मौजूदगी में अपने बयान दर्ज कराए। साथ ही उन्होंने पोस्टमार्टम के संबंध में पूछे गए सवालों के संबंध में जवाब भी दिए। जिले में पहली बार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बयान दर्ज किया गया है। हाईकोर्ट ने गवाही को लेकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधा का प्रयोग करने के निर्देश दिए हैं।
थाना बेवर क्षेत्र में वर्ष 2019 में हुई दहेज हत्या के मामले में डॉक्टर आशीष यादव ने मृतका का पोस्टमार्टम किया था। डॉक्टर की तैनाती इस समय कोलकाता में है। मुकदमे की सुनवाई जिला जज की कोर्ट में की जा रही है। मंगलवार को इस मुकदमे में डॉक्टर आशीष की गवाही हुई। जिला जज तेजप्रताप तिवारी की मौजूदगी में डॉक्टर आशीष यादव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपने बयान दर्ज कराए।
डॉक्टर ने मृतका के पोस्टमार्टम के संबंध में पूछे गए सवालों के जवाब भी दिए। कोर्ट मैनेजर नितिन सक्सेना ने बताया कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधा का उपयोग पहली बार किया गया है। इस सुविधा के माध्यम से उन गवाहों की भी तय तारीख पर गवाही हो सकेगी, जो तय तारीख पर गवाही देने के लिए अदालत में नहीं आ सकते हैं। इस सुविधा का उपयोग होने से अब मुकदमे गवाही के लिए लंबित नहीं होंगे।
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थाना बेवर क्षेत्र में वर्ष 2019 में हुई दहेज हत्या के मामले में डॉक्टर आशीष यादव ने मृतका का पोस्टमार्टम किया था। डॉक्टर की तैनाती इस समय कोलकाता में है। मुकदमे की सुनवाई जिला जज की कोर्ट में की जा रही है। मंगलवार को इस मुकदमे में डॉक्टर आशीष की गवाही हुई। जिला जज तेजप्रताप तिवारी की मौजूदगी में डॉक्टर आशीष यादव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपने बयान दर्ज कराए।
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डॉक्टर ने मृतका के पोस्टमार्टम के संबंध में पूछे गए सवालों के जवाब भी दिए। कोर्ट मैनेजर नितिन सक्सेना ने बताया कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधा का उपयोग पहली बार किया गया है। इस सुविधा के माध्यम से उन गवाहों की भी तय तारीख पर गवाही हो सकेगी, जो तय तारीख पर गवाही देने के लिए अदालत में नहीं आ सकते हैं। इस सुविधा का उपयोग होने से अब मुकदमे गवाही के लिए लंबित नहीं होंगे।
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