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पंचायत चुनाव में निर्वाचन की प्रक्रिया हुई हाईटेक: एप के जरिए नामांकन से मतदान की पल-पल की रखी जाएगी जानकारी
Mon, 05 Apr 2021 12:07 AM IST
Abhishek Saxena
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मथुरा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मथुरा
Published by: Abhishek Saxena
Updated Mon, 05 Apr 2021 12:07 AM IST
सार
- हर उच्चाधिकारी अपने आईडी पासवर्ड के जरिये चुनाव प्रक्रिया की अपडेट ले सकेगा
- चुनाव आयोग ने निर्वाचन प्रक्रिया को पूरी तरह से हाईटेक कर दिया है
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पंचायत चुनाव।
- फोटो : amar ujala
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विस्तार
राज्य निर्वाचन आयोग इस बार एप के माध्यम से पूरे मतदान प्रक्रिया की मॉनीटरिंग करेगा। आरओ और एआरओ इस एप के जरिये नामांकन से लेकर मतदान तक पूरी प्रक्रिया को तत्काल अपडेट करते रहेंगे। चुनाव आयोग ने निर्वाचन प्रक्रिया को पूरी तरह से हाईटेक कर दिया है। अब हर उच्चाधिकारी अपने आईडी पासवर्ड के जरिये चुनाव प्रक्रिया की अपडेट ले सकेगा।
नामांकन से लेकर चुनाव चिन्ह फाइनल होने तक की पूरी अपडेट आरओ और एआरओ के माध्यम से मोबाइल एप पर अपलोड की जाएंगी। इसे लेकर अब आरओ, एआरओ को प्रशिक्षण भी मोबाइल एप पर दिया जा रहा है। एप के माध्यम से आयोग सभी डाटा की मॉनीटरिंग ऑनलाइन कर सकेगा। इससे एक और चुनाव की पारदर्शिता बरकरार रह पाएगी, दूसरी तरफ उच्चाधिकारी चुनाव संबंधित आंकड़े ऑनलाइन मोबाइल एप पर देख सकेंगे। फिलहाल जिला प्रशासन पूरा डाटा प्रतिदिन विभिन्न प्रपत्रों के माध्यम से आयोग को भेजा जा रहा है।
- नामांकन की हर डिटेल मोबाइल एप के जरिये पहुंचेगी राज्य निर्वाचन आयोग के पास।
- आरओ-एआरओ को मिलेगा मोबाइल एप संचालन के लिए आईडी पासवर्ड।
- ग्राम पंचायत नामांकन नाम वापसी आदि की सीधी जानकारी पहुंचेगी आयोग के पास।
सभी आरओ-एआरओ को मोबाइल के जरिये डाटा भेजने आदि का प्रशिक्षण दिया गया है। इस बार मोबाइल एप का इस्तेमाल किया जाएगा। इसके जरिये तत्काल सूचनाएं अपडेट की जाएंगी। - डॉ. प्रीतम सिंह, जिला पंचायत राज अधिकारी
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नामांकन से लेकर चुनाव चिन्ह फाइनल होने तक की पूरी अपडेट आरओ और एआरओ के माध्यम से मोबाइल एप पर अपलोड की जाएंगी। इसे लेकर अब आरओ, एआरओ को प्रशिक्षण भी मोबाइल एप पर दिया जा रहा है। एप के माध्यम से आयोग सभी डाटा की मॉनीटरिंग ऑनलाइन कर सकेगा। इससे एक और चुनाव की पारदर्शिता बरकरार रह पाएगी, दूसरी तरफ उच्चाधिकारी चुनाव संबंधित आंकड़े ऑनलाइन मोबाइल एप पर देख सकेंगे। फिलहाल जिला प्रशासन पूरा डाटा प्रतिदिन विभिन्न प्रपत्रों के माध्यम से आयोग को भेजा जा रहा है।
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- नामांकन की हर डिटेल मोबाइल एप के जरिये पहुंचेगी राज्य निर्वाचन आयोग के पास।
- आरओ-एआरओ को मिलेगा मोबाइल एप संचालन के लिए आईडी पासवर्ड।
- ग्राम पंचायत नामांकन नाम वापसी आदि की सीधी जानकारी पहुंचेगी आयोग के पास।
सभी आरओ-एआरओ को मोबाइल के जरिये डाटा भेजने आदि का प्रशिक्षण दिया गया है। इस बार मोबाइल एप का इस्तेमाल किया जाएगा। इसके जरिये तत्काल सूचनाएं अपडेट की जाएंगी। - डॉ. प्रीतम सिंह, जिला पंचायत राज अधिकारी
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ग्राम पंचायत सदस्य दस हजार, जिला पंचायत सदस्य खर्च करेगा डेढ़ लाख रुपये
त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर आई खर्चे की गाइडलाइन से प्रत्याशियों के होश उड़ गए हैं। ग्राम पंचायत सदस्य को मात्र दस हजार रुपये में चुनाव लड़ना होगा, जबकि जिला पंचायत सदस्य को डेढ़ लाख रुपये खर्च करने होंगे। इसी प्रकार से सभी प्रत्याशियों के चुनाव का खर्च और नामांकन फार्म से लेकर जमानत धनराशि तक की जानकारी मतदान अधिकारियों द्वारा अन्य अधिकारियों को दी जा रही है। चुनावी खर्चे और जमानत धनराशि की जानकारी के लिए संभावित दावेदार अधिकारियों से प्राप्त कर रहे हैं।
खर्च का देना होगा हिसाब, नामांकन और जमानत धनराशि भी की गई तय
6560 ग्राम पंचायत सदस्य, 504 ग्राम प्रधान, 813 क्षेत्र पंचायत सदस्य, 10 ब्लॉक प्रमुख और 33 जिला पंचायत सदस्यों के पदों के लिए गांव-गांव लोग चुनावी अखाड़े में उतरने को बेताब हैं। दावेदार नामांकन से लेकर जमानत धनराशि और अन्य महत्वपूर्ण जानकारियां अधिकारियों से प्राप्त करने में जुटे हैं। चुनाव आयोग ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए ग्राम पंचायत सदस्य से लेकर जिला पंचायत सदस्य तक के लिए चुनावी खर्च की सूचना भेज दी है। प्रदेश के राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार ग्राम पंचायत सदस्य मात्र 10 हजार, ग्राम पंचायत प्रधान 75 हजार, क्षेत्र पंचायत सदस्य 75 हजार और जिला पंचायत सदस्य को डेढ़ लाख खर्च करना होगा।
दावेदारों ने चुनाव में खर्चों को व्यवस्थित करने के लिए प्रयास शुरू कर दिए हैं। जबकि नामांकन प्रक्रिया के तहत ग्राम प्रधान पद के लिए फार्म शुल्क 150 रुपये, प्रधान 300 रुपये, क्षेत्र पंचायत सदस्य 300 रुपये और जिला पंचायत सदस्य का 500 रुपये रखा गया है। जबकि ग्राम पंचायत सदस्य की जमानत राशि 500 रुपये, प्रधान की जमानत धनराशि दो हजार रुपये, क्षेत्र पंचायत सदस्य की दो हजार और जिला पंचायत सदस्य के लिए जमानत राशि चार हजार रुपये तय की गई है।
त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर आई खर्चे की गाइडलाइन से प्रत्याशियों के होश उड़ गए हैं। ग्राम पंचायत सदस्य को मात्र दस हजार रुपये में चुनाव लड़ना होगा, जबकि जिला पंचायत सदस्य को डेढ़ लाख रुपये खर्च करने होंगे। इसी प्रकार से सभी प्रत्याशियों के चुनाव का खर्च और नामांकन फार्म से लेकर जमानत धनराशि तक की जानकारी मतदान अधिकारियों द्वारा अन्य अधिकारियों को दी जा रही है। चुनावी खर्चे और जमानत धनराशि की जानकारी के लिए संभावित दावेदार अधिकारियों से प्राप्त कर रहे हैं।
खर्च का देना होगा हिसाब, नामांकन और जमानत धनराशि भी की गई तय
6560 ग्राम पंचायत सदस्य, 504 ग्राम प्रधान, 813 क्षेत्र पंचायत सदस्य, 10 ब्लॉक प्रमुख और 33 जिला पंचायत सदस्यों के पदों के लिए गांव-गांव लोग चुनावी अखाड़े में उतरने को बेताब हैं। दावेदार नामांकन से लेकर जमानत धनराशि और अन्य महत्वपूर्ण जानकारियां अधिकारियों से प्राप्त करने में जुटे हैं। चुनाव आयोग ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए ग्राम पंचायत सदस्य से लेकर जिला पंचायत सदस्य तक के लिए चुनावी खर्च की सूचना भेज दी है। प्रदेश के राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार ग्राम पंचायत सदस्य मात्र 10 हजार, ग्राम पंचायत प्रधान 75 हजार, क्षेत्र पंचायत सदस्य 75 हजार और जिला पंचायत सदस्य को डेढ़ लाख खर्च करना होगा।
दावेदारों ने चुनाव में खर्चों को व्यवस्थित करने के लिए प्रयास शुरू कर दिए हैं। जबकि नामांकन प्रक्रिया के तहत ग्राम प्रधान पद के लिए फार्म शुल्क 150 रुपये, प्रधान 300 रुपये, क्षेत्र पंचायत सदस्य 300 रुपये और जिला पंचायत सदस्य का 500 रुपये रखा गया है। जबकि ग्राम पंचायत सदस्य की जमानत राशि 500 रुपये, प्रधान की जमानत धनराशि दो हजार रुपये, क्षेत्र पंचायत सदस्य की दो हजार और जिला पंचायत सदस्य के लिए जमानत राशि चार हजार रुपये तय की गई है।
देनी होगी आधी धनराशि
अनुसूचित जनजाति ,अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग, महिला आदि को नामांकन के अलावा जमानत राशि आधी ही देनी होगी। जानकारी रहे नाम और निर्देशन पत्र नकद लेना होगा, जबकि जमानत धनराशि ट्रेजरी में जमा करनी होगी।
जमानत धनराशि से लेकर नामांकन धनराशि तथा मतदान में प्रति प्रत्याशी जो खर्च सीमा बनाई गई है वह चुनाव आयोग ने तय की है। हमें इसका कड़ाई से अनुपालन कराना होगा। -डॉक्टर नितिन गौड़, सीडीओ
अनुसूचित जनजाति ,अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग, महिला आदि को नामांकन के अलावा जमानत राशि आधी ही देनी होगी। जानकारी रहे नाम और निर्देशन पत्र नकद लेना होगा, जबकि जमानत धनराशि ट्रेजरी में जमा करनी होगी।
जमानत धनराशि से लेकर नामांकन धनराशि तथा मतदान में प्रति प्रत्याशी जो खर्च सीमा बनाई गई है वह चुनाव आयोग ने तय की है। हमें इसका कड़ाई से अनुपालन कराना होगा। -डॉक्टर नितिन गौड़, सीडीओ