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Agra News: जानलेवा हमले में दो को 10-10 साल की कैद

Tue, 09 Sep 2025 11:32 PM IST
आगरा ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा Updated Tue, 09 Sep 2025 11:32 PM IST
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Two sentenced to 10 years' imprisonment for murderous attack
मैनपुरी। बरनाहल के गांव रसूलपुर में 1 जनवरी 2020 को हुए गोलीकांड के मामले में एडीजे एफटीसी-1 बिष्णु कुमार मिश्रा की कोर्ट ने प्रमोद उर्फ पीके और सतीश उर्फ पूरन को दोषी करार देते हुए 10-10 साल कैद की सजा सुनाई है। प्रमोद पर 10 हजार और सतीश पर 12 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
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रसूलपुर गांव के रामवीर सिंह ने बरनाहल थाने में केस दर्ज कराया था। आरोप था कि वह घटना वाली रात नलकूप पर सो रहे थे। गांव के प्रमोद कुमार उर्फ पीके और उसके दोस्त सतीश उर्फ पूरन ने उन्हें जान से मारने की नीयत से गोली मार दी। गोली उनके कंधे में लगी।
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पुलिस ने दोनों के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। कोर्ट में सिद्ध हुआ कि सतीश ने घटना वाले दिन अपने साथी गांव के पीके के साथ मिलकर रामवीर पर गोली चलाई थी। कोर्ट ने प्रमोद और सतीश को दोषी करार देते हुए कारावास और अर्थदंड से दंडित किया है।
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