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Agra News: गैंगस्टर एक्ट के दो दोषियों को 5-5 साल का कारावास
Sun, 18 Jan 2026 02:14 AM IST
आगरा ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
Updated Sun, 18 Jan 2026 02:14 AM IST
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आगरा। गैंगस्टर एक्ट के मामले में अदालत ने थाना शाहगंज क्षेत्र के अर्जुन नगर निवासी आशुतोष गोस्वामी उर्फ आशू और रौनी मैसी को दोषी माना। स्पेशल न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट एडीजे-7 पवन कुमार श्रीवास्तव ने दोनों को 5-5 साल का कारावास और 20-20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
थाना न्यू आगरा में दर्ज केस के अनुसार, तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक अरुण कुमार ने तहरीर दी थी। आरोप लगाया था कि थाना शाहगंज क्षेत्र के अर्जुन नगर निवासी आशुतोष गोस्वामी उर्फ आशू और रौनी मैसी ने संगठित गिरोह बना रखा है। 5 अप्रैल 2014 को पुलिस ने केस दर्ज किया। उसी दिन गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया। वहां से जेल भेज दिया गया। 14 जून 2014 को आरोप पत्र दाखिल किया गया था। संवाद
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थाना न्यू आगरा में दर्ज केस के अनुसार, तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक अरुण कुमार ने तहरीर दी थी। आरोप लगाया था कि थाना शाहगंज क्षेत्र के अर्जुन नगर निवासी आशुतोष गोस्वामी उर्फ आशू और रौनी मैसी ने संगठित गिरोह बना रखा है। 5 अप्रैल 2014 को पुलिस ने केस दर्ज किया। उसी दिन गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया। वहां से जेल भेज दिया गया। 14 जून 2014 को आरोप पत्र दाखिल किया गया था। संवाद
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