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जेल से अंतरिम जमानत पर रिहा हुए तीन और बंदी

Mon, 31 May 2021 10:37 PM IST
Agra Bureau आगरा ब्यूरो
Updated Mon, 31 May 2021 10:37 PM IST
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Three more prisoners released from jail on interim bail
मैनपुरी। जेल अधीक्षक द्वारा मजिस्ट्रेट कोर्ट में दिए गए जमानत प्रार्थना पत्रों पर सुनवाई के बाद सोमवार को तीन और बंदियों को अंतरिम जमानत पर जेल से रिहा कर दिया गया। सात साल से कम सजा वाले बंदियों की अंतरिम जमानत पर रिहाई की जा रही है।
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कोरोना गाइडलाइन के तहत हाईपावर कमेटी के चेयरमैन जिला जज तेजप्रताप तिवारी के निर्देश पर सोमवार को जेल अधीक्षक हरीओम शर्मा ने सात साल तक की सजा वाले तीन बंदियों के जमानत प्रार्थना पत्र मजिस्ट्रेट कोर्ट में पेश किए। मजिस्ट्रेट कोर्ट में सुनवाई के बाद दोनों बंदियों को जेल से अंतरिम जमानत पर रिहा कर दिया गया। विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव सत्योंद्र कुमार चौधरी ने बताया जेल अधीक्षक द्वारा सात साल से कम सजा वाले तीन बंदियों के अंतरिम जमानत के लिए जमानत प्रार्थना पत्र मजिस्ट्रेट न्यायालय में पेश किए गए। सुनवाई के बाद तीनों बंदियों को अंतरिम जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए गए हैं।
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87 बंदी हो चुके रिहा
गाइडलाइन के तहत जेल से 87 बंदी रिहा हो चुके हैं। 31 मई को तीन, 25 मई को दो, 24 मई को पंाच, 20 मई को पंाच, 18 मई को नौ, सात मई को 39, 10 मई को 24 बंदियों को अंतरिम जमानत पर जेल से तय शर्तों के साथ रिहा किया गया है।
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