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गाइड लाइन के तहत ही खोलें धार्मिक स्थल

Sun, 07 Jun 2020 10:42 PM IST
Agra Bureau आगरा ब्यूरो
Updated Sun, 07 Jun 2020 10:42 PM IST
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मैनपुरी। आठ जून से गाइड लाइन के तहत ही धार्मिक स्थल खोले जाएं। प्रबंध समितियां एक सप्ताह में धार्मिक स्थलों की साफ सफाई के साथ ही अन्य जरूरी व्यवस्थाएं पूरी कर लें। गाइड लाइन का पालन नहीं होनेे पर प्रबंध समितियां खुद जिम्मेदार होंगी। यह बातें डीएम महेंद्र बहादुर सिंह ने कहीं।
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रविवार को धर्मगुरुओं, धार्मिक स्थलों की प्रबंध समितियों के साथ हुई बैठक में डीएम ने कहा धार्मिक स्थल में सामाजिक दूरी का पालन होगा। एक समय पर पांच से ज्यादा लोग एकत्रित नहीं होंगे। अगर ऐसा हुआ तो प्रबंध समिति जिम्मेदार होगी। इबादत, पूजा का मकसद पूरा हो और संक्रमण भी न फैले इसकी व्यवस्था की जाए।
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किसी व्यक्ति में कोरोना वायरस के लक्षण दिखें तो उसकी जानकारी अधिकारियों को तत्काल दें। बैठक में धर्मगुरूओं ने स्वेच्छा से अगले सात दिन पूर्व की भांति रहने और आगे की तैयारी के लिए सर्वसम्मति से निर्णय लिया। इस मौके पर एसपी अजय कुमार पांडेय, एएसपी ओपी सिंह, एसडीएम रजनीकांत, सुधीर कुमार, अनूप कुमार, सीओ अभय नरायन राय, रियांक जैन, अशोक कुमार, दद्दन प्रसाद गौड मौजूद रहे।
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धार्मिक स्थलों की प्रबंध समितियों के लिए ये हैं गाइडलाइन
-प्रवेश द्वार पर सैनिटाइजर का प्रयोग होगा
- थर्मामीटर की भी व्यवस्था की जाएगी
-संदिग्ध को प्रवेश की अनुमति नहीं मिलेगी
-मास्क का प्रयोग करना जरूरी होगा
-सामाजिक दूरी का पालन कराना जरूरी होगा
-मूर्तियों, पवित्र ग्रंथों को छूने की अनुमति नहीं होगी
-प्रसाद वितरण, जल छिड़काव की अनुमति नहीं होगी
-परिसर के फर्श को कई बार साफ किया जाएगा
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