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किशोरी से दुष्कर्म करने वाला दोषी करार

Wed, 11 May 2022 11:40 PM IST
Agra Bureau आगरा ब्यूरो
Updated Wed, 11 May 2022 11:40 PM IST
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Teenager convicted of raping
मैनपुरी। थाना कोतवाली क्षेत्र से किशोरी को छह साल पहले ले जाकर दुष्कर्म करने वाले को स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट पूनम ने दोषी पाया है। उसको अदालत से हिरासत में लेकर जेल भेजा गया है। सजा 13 मई को सुनाई जाएगी।
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एक मोहल्ला निवासी कक्षा 11 की छात्रा 11 मार्च 2016 को सुबह छह बजे घर से कोचिंग गई थी। रास्ते से शुभम यादव उसे बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया। जयपुर ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। छात्रा के पिता की तहरीर पर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर किशोरी को बरामद कर लिया। पुलिस ने किशोरी का मेडिकल करा चार्जशीट कोर्ट में भेज दी। अभियोजन पक्ष की ओर से वादी, विवेचक, चिकित्सक, किशोरी आदि की गवाही के आधार पर शुभम को दुष्कर्म का दोषी पाया गया। एडीजीसी अनूप यादव ने कड़ी सजा की दलील दी है।
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