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Taj Mahal: सुप्रीम कोर्ट में ताजगंज मामले की सुनवाई आज, बढ़ रहीं व्यापारियों की धड़कनें

Wed, 09 Nov 2022 06:00 AM IST
धीरेन्द्र सिंह अमर उजाला ब्यूरो, आगरा
अमर उजाला ब्यूरो, आगरा Published by: धीरेन्द्र सिंह Updated Wed, 09 Nov 2022 06:00 AM IST
सार

ताजमहल की 500 मीटर की परिधि में व्यावसायिक गतिविधियों पर रोक के लिए 26 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने आदेश किया था। आगरा विकास प्राधिकरण ने 17 जनवरी तक की छूट दी है।

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Supreme Court to hear Tajganj case today
ताजगंज क्षेत्र - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

आगरा में ताजमहल के 500 मीटर परिधि में व्यावसायिक गतिविधियां बंद करने के आदेश के खिलाफ ताजगंज वेलफेयर फाउंडेशन की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी। इस सुनवाई से पहले ताजगंज के लोग और फाउंडेशन के पदाधिकारियों ने दिल्ली में डेरा डाल लिया है। इस याचिका पर दो नवंबर को सुनवाई होनी थी, लेकिन इसे एक सप्ताह के लिए टाल दिया गया था। इस याचिका के साथ ही पश्चिमी गेट से विस्थापित 71 दुकानदारों की याचिकाओं पर भी सुनवाई होनी है। 

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सुप्रीम कोर्ट में याचिका 13381/1984 एमसी मेहता बनाम यूनियन ऑफ इंडिया व अन्य में 26 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने ताजमहल की दीवार से 500 मीटर के दायरे में सभी प्रकार की व्यावसायिक गतिविधियां बंद करने के आदेश आगरा विकास प्राधिकरण को दिए थे, लेकिन एडीए ने ही यहां नई इमारतें बनवा कर दुकानें खुलवा दीं, जिसके विरोध में पश्चिमी गेट के व्यापारी सुप्रीम कोर्ट चले गए।
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उनकी याचिका पर आदेश दिया कि 500 मीटर में कारोबार बंद कर दिया जाए। इसी के खिलाफ फाउंडेशनने याचिका दाखिल की है। फाउंडेशन के अध्यक्ष नितिन सिंह, संदीप अरोड़ा आदि सुप्रीम कोर्ट में होनी वाली सुनवाई के लिए मंगलवार को ही दिल्ली पहुंच गए। ताजगंज के 50 हजार लोगों की निगाहें आज होने वाली सुनवाई पर टिकी हैं। 

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