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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Agra News ›   Sri Krishna Janmabhoomi Case Court Hearing On Hindu Army Claim Date 4 January

श्रीकृष्ण जन्मस्थानः हिंदू आर्मी के दावे पर चार जनवरी को होगी अदालत में सुनवाई

Wed, 23 Dec 2020 12:03 AM IST
Abhishek Saxena न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मथुरा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मथुरा Published by: Abhishek Saxena Updated Wed, 23 Dec 2020 12:03 AM IST
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Sri Krishna Janmabhoomi Case Court Hearing On Hindu Army Claim Date 4 January
श्रीकृष्ण जन्मस्थान के बराबर में मस्जिद - फोटो : अमर उजाला
श्रीकृष्ण जन्मस्थान के मामले को लेकर हिंदू आर्मी के दावे पर अब 4 जनवरी को सुनवाई होगी। सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत में मंगलवार को दावे को स्वीकार किए जाने के मुद्दे पर सुनवाई होनी थी।
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लेकिन शोकावकाश के कारण सुनवाई नहीं हो सकी। दरअसल हिंदू आर्मी चीफ मनीष यादव ने श्रीकृष्ण विराजमान का वंशज होने के नाते अदालत में दावा पेश किया था। जिसमें उन्होंने 1967 में श्रीकृष्ण जन्मस्थान की जमीन को लेकर हुए समझौते की डिक्री (न्यायिक निर्णय) को रद्द करने की मांग की है। 
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श्रीकृष्ण जन्मस्थान: अब हिंदू आर्मी चीफ ने 'श्रीकृष्ण विराजमान' का वंशज बन मांगा हक
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श्रीकृष्ण जन्मस्थान के मुद्दे पर एक के बाद एक कानूनी लड़ाई शुरू हो रही है। रंजना अग्निहोत्री आदि के बाद 15 दिसंबर को हिंदू आर्मी चीफ मनीष यादव ने अधिवक्ताओं के माध्यम से एक दावा सिविल जज सीनियर डिवीजन नेहा भदौरिया की अदालत में दाखिल किया। जिसमें उन्होंने यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के चेयरमैन, शाही ईदगाह मस्जिद के सचिव, श्रीकृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट के मैनेजिंग ट्रस्टी तथा श्रीकृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्थान के सचिव को पार्टी बनाया है। 

अदालत ने इस संबंध में 22 दिसंबर को पुन: सुनवाई की तिथि दी थी। मंगलवार को हिंदू आर्मी चीफ मनीष यादव अदालत में पेश हुए परंतु अधिवक्ता के आकस्मिक निधन पर अदालत में शोकावकाश था। जिसके चलते अदालत ने इसकी सुनवाई की तिथि 4 जनवरी तय की है।


यह जानकारी देते हुए हिंदू आर्मी चीफ ने बताया कि अब वह चार जनवरी को अदालत आएंगे। उन्होंने बताया कि उनका उद्देश्य अदालत के माध्यम से 1967 में श्रीकृष्ण जन्मस्थान की जमीन को लेकर हुए समझौते की डिक्री को रद्द करवाना है। जिसके रद्द होते ही शाही ईदगाह भी हटानी पड़ेगी।
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