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एक और बिटिया को इंसाफ की घड़ी निकट आई, एक साल पहले दुष्कर्म के बाद हुई थी हत्या
Mon, 23 Sep 2019 04:59 AM IST
मुकेश कुमार
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, आगरा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, आगरा
Published by: मुकेश कुमार
Updated Mon, 23 Sep 2019 04:59 AM IST
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आगरा के एत्मादपुर की बिटिया के इंसाफ मिलने के बाद हरीपर्वत के ऐसे ही मामले में फैसले की घड़ी निकट आ गई है। फुटपाथ से बच्ची को अगवा कर आगरा कॉलेज मैदान में दुष्कर्म के बाद उसकी हत्या कर दी गई थी।
इस मामले में 16 गवाह हैं, सभी के बयान दर्ज हो चुके हैं। केस की सुनवाई अंतिम चरण में है। अब सिर्फ आरोपी हरीश उर्फ ठाकुर के बयान और उन पर जिरह होना शेष रह गया है। जल्द ही इस मामले में फैसला आ सकता है।
आठ साल की बच्ची परिवार के साथ एमजी रोड के फुटपाथ पर रहती थी। 16 मार्च 2018 की रात मां के साथ सोते समय बच्ची का अपहरण हुआ। अगली सुबह आगरा कॉलेज के मैदान में उसकी लाश मिली।
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इस मामले में 16 गवाह हैं, सभी के बयान दर्ज हो चुके हैं। केस की सुनवाई अंतिम चरण में है। अब सिर्फ आरोपी हरीश उर्फ ठाकुर के बयान और उन पर जिरह होना शेष रह गया है। जल्द ही इस मामले में फैसला आ सकता है।
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आठ साल की बच्ची परिवार के साथ एमजी रोड के फुटपाथ पर रहती थी। 16 मार्च 2018 की रात मां के साथ सोते समय बच्ची का अपहरण हुआ। अगली सुबह आगरा कॉलेज के मैदान में उसकी लाश मिली।
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सीसीटीवी फुटेज में दिखा था आरोपी
पुलिस ने आगरा कॉलेज के आस पास के सीसीटीवी फुटेज देखे। एक में बाग मुजफ्फर खां निवासी हरीश उर्फ ठाकुर नजर आया। उसका एमजी रोड पर सैलून था। उससे पूछताछ हुई तो केस का खुलासा हो गया।
ठाकुर उस समय आगरा कॉलेज में ही लॉ तृतीय वर्ष का छात्र था। वो तब से जेल में है। इस केस की सुनवाई भी स्पेशल कोर्ट (पॉक्सो एक्ट) में चल रही है। इसी कोर्ट ने चार दिन पहले एत्मादपुर के इसी तरह के मामले में दुष्कर्म और हत्या के दोषी मौनी को सजा-ए-मौत सुनाई थी।
इस मामले में आरोपी को सजा दिलाने के लिए पैरवी कर रहे अधिवक्ता रमाशंकर सिंह राजपूत और एसएस चौहान ने बताया कि केस की सुनवाई अंतिम चरण में है।
ठाकुर उस समय आगरा कॉलेज में ही लॉ तृतीय वर्ष का छात्र था। वो तब से जेल में है। इस केस की सुनवाई भी स्पेशल कोर्ट (पॉक्सो एक्ट) में चल रही है। इसी कोर्ट ने चार दिन पहले एत्मादपुर के इसी तरह के मामले में दुष्कर्म और हत्या के दोषी मौनी को सजा-ए-मौत सुनाई थी।
इस मामले में आरोपी को सजा दिलाने के लिए पैरवी कर रहे अधिवक्ता रमाशंकर सिंह राजपूत और एसएस चौहान ने बताया कि केस की सुनवाई अंतिम चरण में है।