फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Agra News ›   Son convicted of father culpable homicide sentenced to two years in prison

UP: कुल्हाड़ी से हमला कर ली पिता की जान, गैर इरादतन हत्या के दोषी पुत्र को दो साल का कारावास; जुर्माना भी लगा

Thu, 11 Jun 2026 08:20 PM IST
Arun Parashar संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा Published by: Arun Parashar Updated Thu, 11 Jun 2026 08:20 PM IST
सार

अजय ने आवेश में आकर पिता के सिर में कुल्हाड़ी से हमला कर दिया था। इलाज के दौरान राम शंकर की माैत हो गई थी। मामले में कोर्ट ने बेटे को दोषी मानते हुए सजा सुनाई है। 

विज्ञापन
Son convicted of father culpable homicide sentenced to two years in prison
कोर्ट। सांकेतिक तस्वीर। - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

पिता की गैर इरादतन हत्या के मामले में अदालत ने थाना खेड़ा राठौर के गांव पुरा गुमान सिंह निवासी अजय को दोषी माना है। एडीजे-14 ज्योत्सना सिंह ने दोषी को कैंसर बीमारी से पीड़ित होने पर सहानुभूति पूर्ण रुख अपनाकर 2 साल 1 महीने कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ पांच हजार रुपये के जुर्माना भी लगाया है। जबकि आरोपी की पत्नी को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया।
विज्ञापन


थाना खेड़ा राठौर में दर्ज प्राथमिकी के अनुसार श्यामवती ने तहरीर देकर आरोप लगाया कि 20 मई 2024 की शाम 7 बजे छोटे पुत्र अजय से कहासुनी हो गई थी। उस दौरान बड़े पुत्र हरनारायण और पति राम शंकर ने विरोध किया और छोटे पुत्र को समझाने का प्रयास किया। 
विज्ञापन


इस बीच अजय की पत्नी टीना भी आ गई। वह आते ही गाली-गलौज देने लगी। अजय ने आवेश में आकर पिता के सिर में कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। इलाज के दौरान 22 मई 2024 को राम शंकर की मृत्यु हो गई। पुलिस ने आरोपी अजय उसकी पत्नी टीना के खिलाफ अदालत में आरोपपत्र प्रेषित किया था।
विज्ञापन
विज्ञापन




 
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed