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श्रीकृष्ण जन्मस्थान-ईदगाह विवाद: अदालत में हाजिर नहीं हुआ सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड, फिर जारी होगा नोटिस
Wed, 09 Nov 2022 06:53 PM IST
मुकेश कुमार
संवाद न्यूज एजेंसी, मथुरा
संवाद न्यूज एजेंसी, मथुरा
Published by: मुकेश कुमार
Updated Wed, 09 Nov 2022 06:53 PM IST
सार
अदालत में अखिल भारत हिंदू महासभा के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष दिनेश शर्मा के केस में 7 रूल 11 पर सुनवाई शुरू होनी थी। सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड अदालत में हाजिर न होने से सुनवाई नहीं हो सकी।
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जिला एवं सत्र न्यायालय मथुरा
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
मथुरा के सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत में बुधवार को श्रीकृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद को लेकर अखिल भारत हिंदू महासभा के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष के केस की सुनवाई में सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड हाजिर नहीं हो सका। जिसके चलते अदालत में सुनवाई की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ सकी। अदालत ने वक्फ बोर्ड को नोटिस भेजे जाने के लिए निर्देश दिए हैं।
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वहीं, सुप्रीम कोर्ट की अधिवक्ता रंजना अग्निहोत्री के केस में शाही ईदगाह मस्जिद पक्ष को जवाब दाखिल करने के लिए कहा, लेकिन शाही ईदगाह पक्ष ने हाईकोर्ट के स्टे का हवाला देते हुए जवाब देने से इनकार कर दिया। सिविल जज सीनियर डिवीजन ने दोनों केस पर सुनवाई के लिए आठ दिसंबर तारीख तय की है।
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अदालत में हाजिर नहीं हुआ वक्फ बोर्ड
बुधवार को सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत में अखिल भारत हिंदू महासभा के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष दिनेश शर्मा के केस में 7 रूल 11 पर सुनवाई शुरू होनी थी। सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड अदालत में हाजिर न होने से सुनवाई नहीं हो सकी। पक्षकार ने बताया कि अदालत ने उन्हें बोर्ड को नोटिस भेजने के निर्देश दिए।
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रंजना अग्निहोत्री के केस में ईदगाह पक्ष से जवाब मांगा
वहीं सुप्रीम कोर्ट की अधिवक्ता रंजना अग्निहोत्री के केस में उनके अधिवक्ता गोपाल खंडेलवाल ने बताया कि उन्होंने अदालत में शाही ईदगाह पक्ष से जवाब देने के लिए कहा। शाही ईदगाह के सचिव एडवोकेट तनवीर अहमद ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट की अधिवक्ता रंजना अग्निहोत्री के केस में हाईकोर्ट से स्टे चल रहा है।बता दें कि अखिल भारत हिंदू महासभा के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष और सुप्रीम कोर्ट की अधिवक्ता ने श्रीकृष्ण जन्मस्थान की 13.37 एकड़ जमीन पर दावा करते हुए वहां से शाही ईदगाह को हटाने की मांग की है।