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श्रीकृष्ण जन्मस्थान प्रकरण : शाही ईदगाह पक्ष ने दाखिल नहीं किया जवाब, अगली सुनवाई 16 अगस्त को

Sat, 31 Jul 2021 12:15 AM IST
मुकेश कुमार न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मथुरा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मथुरा Published by: मुकेश कुमार Updated Sat, 31 Jul 2021 12:15 AM IST
सार

प्रतिवादी पक्ष को उपासना स्थल अधिनियम पर वादी के प्रत्युत्तर का जवाब दाखिल करना था, लेकिन शुक्रवार को सुनवाई के दौरान शाही ईदगाह मस्जिद के सचिव ने कोई जवाब दाखिल नहीं किया। 

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Shri Krishna Janmasthan Case shahi idgah mosque committee did not filed answer in Mathura court
श्रीकृष्ण जन्मस्थान मंदिर पास में स्थित शाही ईदगाह मस्जिद - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

मथुरा में ठाकुर केशवदेव के श्रीकृष्ण जन्मस्थान से संबंधित जमीन प्रकरण में शुक्रवार को शाही ईदगाह मस्जिद के सचिव ने उपासना स्थल अधिनियम संबंधी जवाब दाखिल नहीं किया। उनको वादी के प्रत्युत्तर में जवाब दाखिल करना था। उधर, प्रतिवादियों में से एक सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के चेयरमैन अदालत में अभी तक हाजिर नहीं हुए हैं। अदालत ने वादी को इस संबंध में पैरवी करने के निर्देश दिए और अगली सुनवाई 16 अगस्त की तय कर दी है।

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श्रीकृष्ण जन्मभूमि संबंधी वाद में सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत में शुक्रवार को उपासना स्थल अधिनियम को लेकर बहस आगे बढ़नी थी, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। शाही ईदगाह मस्जिद के सचिव एडवोकेट तनवीर अहमद ने वादी के प्रत्युत्तर का जवाब नहीं दिया। जबकि अदालत ने वादी पक्ष को अभी तक केस में गैरहाजिर चल रहे सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के चेयरमैन को उपस्थित कराने के लिए पैरवी करने को कहा।
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वादी पक्ष के एडवोकेट महेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि उन्होंने अदालत के समक्ष अपना पक्ष रखा। जबकि शाही ईदगाह मस्जिद के सचिव तनवीर अहमद ने अपना जवाब दाखिल नहीं किया है। वादी पक्ष के अधिवक्ता राजेंद्र माहेश्वरी ने बताया कि अब इस केस में 16 अगस्त को सुनवाई होगी।

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हाईकोर्ट में तीन अगस्त लगी तारीख
वादी एडवोकेट महेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि केस में जल्द सुनवाई के लिए हाईकोर्ट में डाली गई रिट पर शुक्रवार को सुनवाई नहीं हो सकी। अदालत ने इसमें तीन अगस्त की तारीख लगाई है।

नारायणी सेना की भी सुनवाई 16 अगस्त को
नारायणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनीष यादव द्वारा दाखिल किए गए वाद में सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत में सुनवाई होनी थी, जिसमें प्रतिवादीगणों को उपस्थित होना था लेकिन प्रतिवादीगण उपस्थित नहीं हो सके। 

जिसके चलते अदालत की कार्रवाई आगे नहीं बढ़ सकी। अदालत ने इसमें 16 अगस्त को सुनवाई तय की है। शुक्रवार को वादीगण की ओर से पैरवी नारायणी सेना के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष अमित मिश्रा ने की। उनके साथ राष्ट्रीय सचिव अंकित तिवारी तथा नीरज शर्मा मौजूद रहे।

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