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श्रीकृष्ण जन्मभूमि-ईदगाह प्रकरण: अब अखिल भारत हिंदू महासभा ने मीना मस्जिद को बताया अवैध अतिक्रमण
Tue, 13 Sep 2022 08:44 AM IST
शाहरुख खान
अमर उजाला नेटवर्क, मथुरा
अमर उजाला नेटवर्क, मथुरा
Published by: शाहरुख खान
Updated Tue, 13 Sep 2022 08:44 AM IST
सार
अखिल भारत हिंदू महासभा के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष दिनेश शर्मा ने श्रीकृष्ण जन्मस्थान के निकट स्थित एक और मस्जिद को ठाकुर केशवदेव की 13.37 एकड़ जमीन में स्थित बताया है। अदालत में दावा किया गया है कि यह मस्जिद अवैध अतिक्रमण है।
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श्रीकृष्ण जन्मभूमि-ईदगाह प्रकरण
- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
मथुरा में शाही मस्जिद ईदगाह के विवाद के बाद एक और नया मामला सामने आया है। अखिल भारत हिंदू महासभा के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष दिनेश शर्मा ने श्रीकृष्ण जन्मस्थान के निकट स्थित एक और मस्जिद को ठाकुर केशवदेव की 13.37 एकड़ जमीन में स्थित बताया है।
अदालत में दावा किया गया है कि यह मस्जिद अवैध अतिक्रमण है। हाल ही में इस पर नया निर्माण भी किया गया है जो कि गलत है। अदालत से इसे हटाने की मांग की है।
महासभा के कोषाध्यक्ष ने सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत में प्रस्तुत किए गए वाद में कहा है कि औरंगजेब ने श्रीकृष्ण जन्मभूमि मंदिर को तोड़ा और शाही ईदगाह को अतिक्रमण के रूप में खड़ा किया।
उसके बाद औरंगजेब के वंशजों ने श्रीकृष्ण जन्मभूमि मंदिर के पूर्वी सीमा पर कथित मीना मस्जिद बना डाली जो कि गलत है तथा इसे इस जमीन से हटाया जाए। इसे लेकर किए गए दावे में उनके द्वारा सुन्नी वक्फ बोर्ड के अलावा मीना मस्जिद के सचिव को पार्टी बनाया गया है। अदालत ने दावे पर सुनवाई के लिए 26 अक्तूबर की तारीख लगाई है।
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अदालत में दावा किया गया है कि यह मस्जिद अवैध अतिक्रमण है। हाल ही में इस पर नया निर्माण भी किया गया है जो कि गलत है। अदालत से इसे हटाने की मांग की है।
महासभा के कोषाध्यक्ष ने सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत में प्रस्तुत किए गए वाद में कहा है कि औरंगजेब ने श्रीकृष्ण जन्मभूमि मंदिर को तोड़ा और शाही ईदगाह को अतिक्रमण के रूप में खड़ा किया।
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उसके बाद औरंगजेब के वंशजों ने श्रीकृष्ण जन्मभूमि मंदिर के पूर्वी सीमा पर कथित मीना मस्जिद बना डाली जो कि गलत है तथा इसे इस जमीन से हटाया जाए। इसे लेकर किए गए दावे में उनके द्वारा सुन्नी वक्फ बोर्ड के अलावा मीना मस्जिद के सचिव को पार्टी बनाया गया है। अदालत ने दावे पर सुनवाई के लिए 26 अक्तूबर की तारीख लगाई है।
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काशी विश्वनाथ पर 7 रूल 11 का फैसला स्वागत योग्य
काशी विश्वनाथ के मामले में अदालत का फैसला स्वागत योग्य है। इसी फैसले का अनुसरण करते हुए मथुरा में भी अदालत निर्णय देगी और विपक्ष द्वारा 7 रूल 11 के प्रार्थनापत्रों को खारिज कर देगी।
- दिनेश शर्मा, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष अखिल भारत हिंदू महासभा
काशी विश्वनाथ का निर्णय अदालत में करेंगे दाखिल
हम काशी विश्वनाथ में शृंगार गौरी के मामले में अदालत द्वारा 7 रूल 11 को बहस के बाद खारिज कर दिया है और केस पर सुनवाई प्रारंभ हो गई है। हम इस केस की प्रति प्राप्त कर रहे हैं और मंगलवार को इसकी प्रति अदालत को सौंपेंगे। इस निर्णय से हिंदुओं के दावे की पुष्टि हुई है।
- एडवोकेट महेंद्र प्रताप सिंह, अध्यक्ष श्रीकृष्ण जन्मभूमि मुक्ति न्यास
- दिनेश शर्मा, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष अखिल भारत हिंदू महासभा
काशी विश्वनाथ का निर्णय अदालत में करेंगे दाखिल
हम काशी विश्वनाथ में शृंगार गौरी के मामले में अदालत द्वारा 7 रूल 11 को बहस के बाद खारिज कर दिया है और केस पर सुनवाई प्रारंभ हो गई है। हम इस केस की प्रति प्राप्त कर रहे हैं और मंगलवार को इसकी प्रति अदालत को सौंपेंगे। इस निर्णय से हिंदुओं के दावे की पुष्टि हुई है।
- एडवोकेट महेंद्र प्रताप सिंह, अध्यक्ष श्रीकृष्ण जन्मभूमि मुक्ति न्यास