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श्रीकृष्ण जन्म भूमि ईदगाह प्रकरण: अधिवक्ता कमीशन की मांग के प्रार्थना पत्र पर 8 जुलाई को होगी सुनवाई  

Tue, 31 May 2022 12:06 PM IST
धीरेन्द्र सिंह संवाद न्यूज एजेंसी, मथुरा
संवाद न्यूज एजेंसी, मथुरा Published by: धीरेन्द्र सिंह Updated Tue, 31 May 2022 12:06 PM IST
सार

अखिल भारतीय हिंदू महासभा के कोषाध्यक्ष दिनेश कौशिक ने जिला जज की अदालत में कोर्ट कमीशन बनाने की मांग को लेकर प्रार्थना पत्र दिया था। इस मामले में  सिविल जज सीनियर डिवीजन में अगली सुनवाई 8 जुलाई को होगी।

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Shri krishna janmabhoomi dispute case Hearing on the application for the demand of advocate commission will be held on 8 July 
श्रीकृष्ण जन्मभूमि-ईदगाह प्रकरण - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

मथुरा के श्रीकृष्ण जन्मस्थान और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद में अखिल भारत हिंदू महासभा के कोषाध्यक्ष दिनेश शर्मा  ने कोर्ट में अधिवक्ता कमीशन की मांग की थी। जिला जज की अदालत में दाखिल किए गए रिवीजन में अब 8 जुलाई को सुनवाई होगी।
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बता दें अखिल भारत हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष दिनेश शर्मा ने सीनियर सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत में दिए प्रार्थना पत्र में कहा है कि उन्होंने 13 मई 2022 को ईदगाह के सर्वे के लिए अधिवक्ता कमीशन नियुक्त करने की मांग की गई थी लेकिन कमीशन नियुक्त नहीं हुआ है और प्रतिवादीगण ईदगाह के पदाधिकारीगण ईदगाह में मौजूद साक्ष्यों को नष्ट कर सकते हैं। इसलिए उन्हें ग्रीष्मकालीन अवकाश में प्रतिदिन ईदगाह में जाने की अनुमति प्रदान की जाए। कहा कि ईदगाह के स्थान पर असल गर्भ ग्रह है। 
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यूनाइटेड हिंदू फ्रंट बोला- ग्रीष्मकालीन अवकाश में काम करे अधिवक्ता कमीशन

बता दें यूनाइटेड हिंदू फ्रंट के राष्ट्रीय अध्यक्ष जय भगवान गोयल, अधिवक्ता राजेंद्र माहेश्वरी, धर्म रक्षा संघ के सौरभ गौड़ व अधिवक्ता महेंद्र प्रताप सिंह ने अदालत से मांग की है कि ग्रीष्मकालीन अवकाश के दौरान अदालत अधिवक्ता कमीशन की नियुक्ति की जाए और अवकाश के दौरान अधिवक्ता कमीशन काम करता रहे। इस संबंध में वादीगण ने अदालत में प्रार्थना पत्र दिया। वहीं अखिल भारत हिंदू महासभा ने प्रार्थना पत्र देकर ग्रीष्मकालीन अवकाश में ईदगाह में जाने की अनुमति मांगी।
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अदालत में दिया  प्रार्थना पत्र

अधिवक्ता राजेंद्र माहेश्वरी व अन्य ने सोमवार को सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत में दिए प्रार्थना पत्र में कहा है कि चूंकि रिवीजन कोर्ट ने अधिवक्ता कमीशन संबंधी उनके प्रार्थना पत्र पर संज्ञान लेते हुए जल्द ही निस्तारित करने के आदेश किए हैं। इसलिए अदालत द्वारा अधिवक्ता कमीशन नियुक्त किया जाए, ताकि यह कमीशन ग्रीष्मकालीन अवकाश में अपना काम कर सके। कहा गया कि ग्रीष्मकालीन अवकाश में ईदगाह में मौजूद साक्ष्यों को खत्म करने का प्रयास किया जा सकता है। 
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