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सात साल की मासूम से 'दरिंदगी' करने वाले को अदालत ने सुनाई उम्रकैद की सजा

Tue, 24 Dec 2019 12:37 AM IST
मुकेश कुमार न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मथुरा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मथुरा Published by: मुकेश कुमार Updated Tue, 24 Dec 2019 12:37 AM IST
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sexaul abuse convicted sentenced to life imprisonment in mathura
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : डेमो
मथुरा में सात साल की बच्ची के साथ दरिंदगी करने वाले को अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। वारदात लगभग दो वर्ष पूर्व सुरीर कोतवाली क्षेत्र के एक गांव में हुई थी। मामले में सात गवाहों ने अदालत में गवाही दी।
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वारदात 15 जनवरी 2018 सुरीर कोतवाली क्षेत्र के एक गांव में हुई थी। ननिहाल में रह रही अलीगढ़ निवासी व्यक्ति की सात वर्षीय बेटी को उसके मामा का दोस्त सतीश निवासी एरई मुरसान, हाथरस घर से बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया था। 
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इसके बाद गांव की महिलाओं ने मासूम बच्ची को झाड़ियों में लहूलुहान अवस्था में पड़ा देखा। मौके पर पहुंचे परिजनों ने घायल बच्ची को अस्पताल में भर्ती कराया। जहां उसकी कई दिनों तक इलाज चला, तब उसकी जान बच सकी। 
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दो साल बाद मिला इंसाफ

पीड़िता के पिता ने सुरीर कोतवाली में अभियुक्त के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने वारदात के कुछ दिन बाद ही अभियुक्त को जेल भेज दिया। मुकदमे की सुनवाई एडीजे-9 स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट की अदालत में चल रही थी। दो साल बाद पीड़िता को इंसाफ मिला। 

सोमवार को पॉस्को एक्ट स्पेशल जज के न्यायाधीश हरविंदर सिंह दुष्कर्म के दोषी सतीश को आजीवन कारावास तथा 15 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। एडीजीसी महेश चंद गौतम ने बताया कि पूरे केस में सात गवाह हुए। सबूतों और गवाही के आधार पर न्यायालय ने सजा दी है। अभियुक्त वारदात के बाद से ही जेल में बंद है।
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