फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Agra News ›   sentenced to jail for corruption

सरकार का आदेश ठेंगे पर रख इन अफसरों ने खाई 'मलाई', अब मिलेगी जेल की हवा

Wed, 10 Jan 2018 03:15 PM IST
न्यूज डेस्क, अमर उजाला आगरा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला आगरा Updated Wed, 10 Jan 2018 03:15 PM IST
विज्ञापन
sentenced to jail for corruption
जेल
आगरा सिटी में नगर निगम की बेशकीमती जमीन पर कब्जा करके निजी आवास बना लिए जाने के मामले में गिरफ्तार किए गए  एडीए के सेवानिवृत्त सहायक अभियंता संतोष कुमार जैन और ठेकेदार गोविंद राम को मंगलवार को जेल भेज दिया गया।
विज्ञापन


विजिलेंस टीम ने दोनों को मेरठ स्थित एंटी करप्शन कोर्ट में पेश किया था। वहां से न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। उधर इस मामले में फरार चल रहे अन्य आरोपियों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी हो गए हैं।
विज्ञापन


मामला 1997 का है। नजूल की जमीन पर कब्जा होने पर शासन ने आदेश दिया था कि इन पर इमारत नहीं बनाई जाए। इसके बावजूद एडीए के अधिकारी, कर्मचारी और ठेकेदारों ने एक नहीं सुनी। ठेकेदारों से रिश्वत ली और इमारतें बनने दीं। बहुमंजिला इमारतें तक बना डालीं। इसकी जांच कराई गई। 2006 में कोतवाली में केस दर्ज करा दिया गया।
विज्ञापन
विज्ञापन


नॉर्थ ईदगाह निवासी संतोष कुमार जैन को उनके आवास से और कोतवाली के खिरनी गली निवासी गोविंद राम को भी उनके आवास से सोमवार को गिरफ्तार कर लिया गया था। जैन पर रिश्वत लेने और गोविंद पर अवैध निर्माण का आरोप है।

इनके खिलाफ जारी हुए एनबीडब्लू

एडीए के तत्कालीन चार अधिशासी अभियंता  ओमप्रकाश, हरवंश लाल दुआ, बीके गोयल, राजवीर सिंह, दो सहायक अभियंता और शिव प्रताप सिंह, पांच तत्कालीन जेई केसी पाराशर, अजयवीर सिंह, जयपाल सिंह, शिव प्रताप सिंह, सतीश शर्मा और इसके अतिरिक्त गोविंदराम सहित छह ठेकेदार हैं। अब इनकी गिरफ्तारी के लिए दबिश दी जा रही है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed