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स्टेट बैंक के तीन अधिकारियों पर दर्ज होगा एससी-एसटी का केस, जानिए क्या है मामला

Mon, 11 Feb 2019 02:25 PM IST
मुकेश कुमार न्यूज डेस्क, अमर उजाला, आगरा/फिरोजाबाद
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, आगरा/फिरोजाबाद Published by: मुकेश कुमार Updated Mon, 11 Feb 2019 02:25 PM IST
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SC ST case will be registered against three State Bank officers in agra
sc st act
आगरा के विशेष न्यायाधीश (एससी/एसटी एक्ट) अशोक कुमार यादव ने एसबीआई के आगरा और फिरोजाबाद में तैनात तीन अधिकारियों के खिलाफ एससी/एसटी एक्ट का केस दर्ज करने का आदेश दिया है। कोर्ट में कर्मचारी वीरेंद्र कुमार सिंह ने प्रार्थनापत्र दिया था। इसी पर कोर्ट ने आदेश दिया है।
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वीरेंद्र सिंह आवास विकास के पंचशील अपार्टमेंट के रहने वाले हैं। वो अनुसूचित जाति से हैं। उनका कहना है कि छह माह में उनका तीन बार तबादला किया जा चुका है। तीन माह से वेतन और भत्ते नहीं दिए गए। एक साल से आवासीय भत्ते समेत अन्य भत्ते भी नहीं दिए जा रहे हैं। वो फिलहाल एसबीआई की फिरोजाबाद टाउन की मुख्य शाखा में तैनात हैं।
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आरोप है कि शाखा के मुख्य प्रबंधक राजीव सिंह गौतम, सहायक महाप्रबंधक , क्षेत्र-2, प्रशासनिक कार्यालय संजय प्लेस और उप महाप्रबंधक प्रशासनिक, प्रशासनिक कार्यालय उनको तंग करते हैं। वो जब भी उनके पास शिकायत लेकर जाते हैं तो उनको जातिसूचक शब्द कहे जाते हैं। वो चार जून, 2018 को संजय प्लेस जाकर अधिकारियों से मिले तो उनके आवेदन पत्र को फाड़ दिया गया। 
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इस संबंध में वीरेंद्र कुमार वर्मा की तरफ से पैरवी अधिवक्ता सुरेश चंद सोनी ने की। उन्होंने बताया कि कोर्ट ने हरीपर्वत थाना के प्रभारी निरीक्षक को एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है।
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