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अमर उजाला अबिना अनुमति खुदाई पर ग्रीन बिना अनुमति खुदाई पर ग्रीन गैस पर 5 लाख रुपये जुर्माना
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आगरा। आवास विकास कॉलोनी के सेक्टर 4 में पुलिस चौकी से पद्म प्लाजा होते हुए कैलाशपुरी मोड़ तक ग्रीन गैस कंपनी ने अनुमति बिना की जा रही खुदाई को नगर निगम ने रुकवा दिया है। ग्रीन गैस कंपनी पर अनुमति बिना खुदाई कर पाइप लाइन बिछाने पर 5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। अमर उजाला ने 2 सितंबर के अंक में मानसून में रोक के बाद भी खुदाई करने की खबर प्रकाशित की थी, जिसके बाद नगर निगम के इंजीनियर हरकत में आए।
ग्रीन गैस कंपनी की ओर से वरदान एसोसिएट्स द्वारा गैस पाइप लाइन बिछाने का काम किया जा रहा है। इसके लिए पूर्व में अलबतिया, बिचपुरी रोड, अवधपुरी, वायु विहार रोड को खोदकर छोड़ दिया गया। कैलाशपुरी मोड़ से सेक्टर चार पुलिस चौकी तक दिन में खुदाई और रात में पाइप बिछाने का काम चल रहा था, जिसकी शिकायत क्षेत्रीय लोगों ने नगर आयुक्त से की थी।
नगर आयुक्त निखिल टी फुंडे ने बताया कि आवास विकास कॉलोनी में बिना अनुमति खुदाई करने पर कंपनी पर 5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। कंपनी को चेतावनी दी गई है कि अनुमति बिना खुदाई की तो अब एफआईआर दर्ज की जाएगी।
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ग्रीन गैस कंपनी की ओर से वरदान एसोसिएट्स द्वारा गैस पाइप लाइन बिछाने का काम किया जा रहा है। इसके लिए पूर्व में अलबतिया, बिचपुरी रोड, अवधपुरी, वायु विहार रोड को खोदकर छोड़ दिया गया। कैलाशपुरी मोड़ से सेक्टर चार पुलिस चौकी तक दिन में खुदाई और रात में पाइप बिछाने का काम चल रहा था, जिसकी शिकायत क्षेत्रीय लोगों ने नगर आयुक्त से की थी।
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नगर आयुक्त निखिल टी फुंडे ने बताया कि आवास विकास कॉलोनी में बिना अनुमति खुदाई करने पर कंपनी पर 5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। कंपनी को चेतावनी दी गई है कि अनुमति बिना खुदाई की तो अब एफआईआर दर्ज की जाएगी।
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