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14 और विक्रेताओं पर पर एडीएम ने लगाया 4.58 लाख का जुर्माना
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मैनपुरी। अपर जिलाधिकारी न्यायालय से लगातार मिलावट और बिना पंजीकरण खाद्य पदार्थ बिक्री करने वाले विक्रेताओं पर जुर्माना लगाया जा रहा है। 14 अन्य विक्रेताओं पर भी अपर जिलाधिकारी ने 4.58 लाख का जुर्माना लगाया है। सभी विक्रेताओं को नोटिस भेजकर जुर्माने की धनराशि जमा करने के आदेश जारी किए गए हैं।
खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन की जांच में अधोमानक पाए गए खाद्य पदार्थों के नमूनों के वाद अपर जिलाधिकारी न्यायालय में दायर किए गए थे। इनमें से 12 मामलों में अपर जिलाधिकारी बी. राम ने सुनवाई के बाद चार लाख रुपये का जुर्माना लगाया था। वहीं 14 अन्य मामलों में सुनवाई करते हुए 4.58 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। इसमें 12 लोगों पर मिलावट करने के लिए और दो विक्रेताओं पर बिना पंजीकरण के चिकिन की बिक्री पर जुर्माना लगाया गया है। बूंदी के लड्डू के नमूनों में दूसरे तेल की उपस्थिति, सरसों के तेल में दूसरे तेल की मिलावट, बेसन में मटर का आटा, आईसक्रीम और खोआ में फैट की कमी, पेड़ा में दूसरा घी, दूध में पानी की मिलावट पाई गई। इसके अलावा गेहूं का आटा और टोमेटो कैचप पैकिंग में गलत जानकारी देने के चलते फेल हुए।
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ये लगाया जुर्माना
विक्रेता का नाम नमूना जुर्माना
-रणदीप, हिम्मतपुर बूंदी का लड्डू 35 हजार
-राहुल, बरनाहल सरसों का तेल 25 हजार
-शीलू, अंतपुर आइसक्रीम 37 हजार
-दिनेश गुप्ता, भोगांव गेहूं का आटा 30 हजार
-अजीत कुमार, घिरोर बूंदी का लड्डू 25 हजार
-अनिल, यादव नगर बेसन 30 हजार
-विमल, नगला कुशल टोमेटो कैचप 45 हजार
-कुल्दीप कुमार, बसई खोआ 30 हजार
-राकेश, मोहल्ला अग्रवाल पेड़ा 16 हजार
-वीरपाल, भगवंतपुर दूध 30 हजार
-विनोद, लतीफपुर सोनई दूध 60 हजार
-सुधीर, रामनगर पेड़ा 25 हजार
-ऋषि, वैदनटोला बिना पंजीकरण 35 हजार
-बंटी, वैदनटोला बिना पंजीकरण 35 हजार
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-अपर जिलाधिकारी द्वारा 14 अन्य मामलों में विक्रेताओं पर 4.58 लाख का जुर्माना लगाया है। सभी विक्रेताओं को जुर्माने की धनराशि जमा करने के लिए पत्र भेज दिया गया है।
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-डॉ. टीआर रावत, अभिहित अधिकारी।
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खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन की जांच में अधोमानक पाए गए खाद्य पदार्थों के नमूनों के वाद अपर जिलाधिकारी न्यायालय में दायर किए गए थे। इनमें से 12 मामलों में अपर जिलाधिकारी बी. राम ने सुनवाई के बाद चार लाख रुपये का जुर्माना लगाया था। वहीं 14 अन्य मामलों में सुनवाई करते हुए 4.58 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। इसमें 12 लोगों पर मिलावट करने के लिए और दो विक्रेताओं पर बिना पंजीकरण के चिकिन की बिक्री पर जुर्माना लगाया गया है। बूंदी के लड्डू के नमूनों में दूसरे तेल की उपस्थिति, सरसों के तेल में दूसरे तेल की मिलावट, बेसन में मटर का आटा, आईसक्रीम और खोआ में फैट की कमी, पेड़ा में दूसरा घी, दूध में पानी की मिलावट पाई गई। इसके अलावा गेहूं का आटा और टोमेटो कैचप पैकिंग में गलत जानकारी देने के चलते फेल हुए।
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ये लगाया जुर्माना
विक्रेता का नाम नमूना जुर्माना
-रणदीप, हिम्मतपुर बूंदी का लड्डू 35 हजार
-राहुल, बरनाहल सरसों का तेल 25 हजार
-शीलू, अंतपुर आइसक्रीम 37 हजार
-दिनेश गुप्ता, भोगांव गेहूं का आटा 30 हजार
-अजीत कुमार, घिरोर बूंदी का लड्डू 25 हजार
-अनिल, यादव नगर बेसन 30 हजार
-विमल, नगला कुशल टोमेटो कैचप 45 हजार
-कुल्दीप कुमार, बसई खोआ 30 हजार
-राकेश, मोहल्ला अग्रवाल पेड़ा 16 हजार
-वीरपाल, भगवंतपुर दूध 30 हजार
-विनोद, लतीफपुर सोनई दूध 60 हजार
-सुधीर, रामनगर पेड़ा 25 हजार
-ऋषि, वैदनटोला बिना पंजीकरण 35 हजार
-बंटी, वैदनटोला बिना पंजीकरण 35 हजार
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-अपर जिलाधिकारी द्वारा 14 अन्य मामलों में विक्रेताओं पर 4.58 लाख का जुर्माना लगाया है। सभी विक्रेताओं को जुर्माने की धनराशि जमा करने के लिए पत्र भेज दिया गया है।
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-डॉ. टीआर रावत, अभिहित अधिकारी।