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शोध छात्रा हत्याकांड: आठ साल बाद जेल से बाहर आया उदय स्वरूप, हाईकोर्ट से मिली है सशर्त जमानत

Thu, 16 May 2024 07:56 AM IST
धीरेन्द्र सिंह अमर उजाला न्यूज नेवर्क, आगरा
अमर उजाला न्यूज नेवर्क, आगरा Published by: धीरेन्द्र सिंह Updated Thu, 16 May 2024 07:56 AM IST
सार

दयालबाग के शिक्षण संस्थान में शोध छात्रा हत्याकांड के आरोपी उदय स्वरूप को हाईकोर्ट से सशर्त जमानत मिल गई। आठ साल बाद वो जेल से बाहर आया है। 
 

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Research student murder case: Uday comes out of jail after eight years gets conditional bail from High Court
शोध छात्रा हत्याकांड का आरोपी उदय - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

आगरा के दयालबाग के शिक्षण संस्थान में शोध छात्रा हत्याकांड का आरोपी उदय स्वरूप बुधवार को जेल से बाहर आ गया। हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद जमानतदारों के सत्यापन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद रिहाई परवाना जेल पहुंचा था। इस पर उदय स्वरूप के अधिवक्ता और परिजन भी आ गए। जेल से बाहर आने पर आरोपी परिजन के साथ गया।
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15 मार्च 2013 को शोध छात्रा की नैनो बायो टेक्नोलॉजी लैब में हत्या हुई थी। घटना के बाद विद्यार्थी आक्रोशित थे। सड़क पर प्रदर्शन किया था। पुलिस ने विवेचना के बाद आरोपी उदय स्वरूप और यशवीर संधू को गिरफ्तार किया था। पुलिस ने दुष्कर्म का प्रयास, हत्या और साक्ष्य नष्ट करने की धारा में चार्जशीट लगाई थी। फरवरी 2014 में दोनों आरोपियों को हाईकोर्ट से जमानत मिल गई थी। पुलिस के चार्जशीट लगाने के बाद जुलाई 2014 में विवेचना सीबीआई ट्रांसफर हो गई थी।
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सीबीआई ने दुष्कर्म, हत्या और साक्ष्य नष्ट करने की धारा में उदय स्वरूप के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। उदय को दोबारा जेल भेजा गया। आरोपी ने अपने अधिवक्ता की ओर से हाईकोर्ट में जमानत प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया। हाईकोर्ट ने सशर्त जमानत दी थी। उदय स्वरूप के अधिवक्ता की ओर से कोर्ट में जमानत के लिए प्रपत्र दाखिल किए थे। सत्यापन होने के बाद आरोपी का रिहाई परवाना बुधवार को जिला जेल पहुंचा। इस पर अन्य बंदियों के साथ उदय स्वरूप जेल से बाहर आया।
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इस दौरान उसके परिजन भी मौजूद रहे। इस मामले में 55 गवाहों की गवाही कोर्ट में हो चुकी है। मामले में अगली सुनवाई 22 मई को होनी है। इसमें बचाव पक्ष की ओर से सफाई साक्ष्य प्रस्तुत किए जाने हैं।
 
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