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पंजीकृत व्यापारियों को मिलेगा सरकार की पेंशन योजना का लाभ

Tue, 23 Nov 2021 09:03 PM IST
Agra Bureau आगरा ब्यूरो
Updated Tue, 23 Nov 2021 09:03 PM IST
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Registered traders will get the benefit of government's pension scheme
कासगंज में वाणिज्यकर अधिकारी खंड 2 व्यापारियों को जीएसटी के संबंध में जागरूक करते - फोटो : KASGANJ
कासगंज/सिढपुरा। वाणिज्य कर विभाग ने कारोबारियों को जीएसटी के पंजीकरण के प्रति जागरूक करने के लिए कासगंज व सिढ़पुरा में जागरूकता शिविर का आयोजन किया। शिविर के माध्यम से कासगंज में दो कारोबारियों ने अपना पंजीकरण कराया। विभाग के अधिकारियों ने पंजीकरण कराने वाले व्यापारियों को होने वाले फायदों के बारे में बताया।
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वाणिज्य कर अधिकारी खंड 2 महेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि जीएसटी पंजीयन व्यापारी केेेेेे सम्मान का प्रतीक है। पंजीयन कराने से व्यापारियों को काफी लाभ मिलता है। सरकार के द्वारा पंजीकृत व्यापारियों के लिए कई सुविधाएं दी जा रही है। प्रदेश में पंजीकृत व्यापारियों के लिए 10 लाख रुपये का दुर्घटना बीमा योजना संचालित है। 60 वर्ष की आयु पूरी करने पर केंद्र सरकार की पेंशन योजना का लाभ भी पंजीकृत व्यापारी को मिलेगा।
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सरकार 1.5 करोड़ वार्षिक कारोबार सीमा तक छोटे एवं मझोले व्यापारियों के लिए समाधान योजना भी संचालित कर रही है। इस दौरान वरिष्ठ लिपिक नोमीलाल, कंप्यूटर आपरेटर रवींद्र, एडवोकेट संतोष साहू, एडवोकेट अमित साहू, रमेश चंद्र माहेश्वरी, कमल सिंह यादव मौजूद रहे। सिढ़पुरा में आयोजित शिविर में सतीश चंद्र गुप्ता, मंगली, पन्नालाल, सोनू, माधव, अतुल मौजूद रहे।
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