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52 गरीब बंदियों की पैरवी करेंगे पैनल लॉयर

Sat, 25 Dec 2021 11:36 PM IST
Agra Bureau आगरा ब्यूरो
Updated Sat, 25 Dec 2021 11:36 PM IST
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Panel lawyer will advocate for 52 poor prisoners
मैनपुरी। अदालतों में गरीब बंदियों की पैरवी अब पैनल लॉयर करेंगे। जेल के 52 गरीब बंदियों को पैनल लॉयर का लाभ मिलेगा। उनके आवेदनों को मंजूरी मिलने के बाद पैनल लॉयर संबंधित अदालतों में उनकी नि:शुल्क पैरवी करेंगे।
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जेल में बंद 52 बंदियों ने अदालतों में पैरवी के लिए अपनी गरीबी के आधार पर वकील नहीं कर पाने से मुकदमे में पैरवी नहीं कर पाने के संबंध में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में आवेदन किया। आवेदन में कहा गया गरीबी के चलते वह मुकदमा लड़ने के लिए वकील नहीं कर सकते हैं। वकील नहीं कर पाने से उनके मुकदमों में सही तरीके से पैरवी नहीं हो पा रही है। मुकदमों में पैरवी नहीं हो पाने से उनको समय से न्याय मिल पाना संभव नहीं है।
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उन्होंने विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से मुकदमों में पैरवी के लिए वकील की सुविधा दिलाने की मांग की। प्राधिकरण द्वारा उनके आवेदनों को मंजूर किया जाने केे बाद उनको पैनल लॉयर की सुविधा मिलेगी। पैनल लॉयर ही उनके मुकदमों की अदालत में पैरवी करेंगे। जिसके लिए बंदियों को वकीलों को कोई फीस नहीं देनी होगी।
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गरीब बंदियों को पैनल लॉयर का लाभ मिलने से उनको समय से न्याय मिल सकेगा। बंदियों को वकील की फीस भी नहीं देनी होगी। पैनल लॉयर द्वारा पैरवी करने से गरीब बंदियों की समस्या भी दूर होगी।
अमित मिश्रा, प्रभारी सचिव विधिक सेवा प्राधिकरण
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