फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Agra News ›   Only registered lawyers will be able to advocate in the court

Agra News: पंजीकृत वकील ही कर सकेंगे न्यायालय में पैरवी

Mon, 26 Jun 2023 10:58 PM IST
आगरा ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा Updated Mon, 26 Jun 2023 10:58 PM IST
विज्ञापन
Only registered lawyers will be able to advocate in the court

विज्ञापन
मैनपुरी।
बिना वकालत पास किए वकील की ड्रेस पहनकर अदालतों में चल रहे मुकदमों में पैरवी करने वालों की बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश ने सूची मांगी है। ऐसे लोगों को चिह्नित करकेे उनको ब्योरा देने को कहा गया है। चिह्नित लोगों के खिलाफ बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश थाने में रिपोर्ट दर्ज कराएगी।
दीवानी, कलेक्ट्रेट तथा तहसील के न्यायालयों में बिना वकालत पास किए वकील की पोशाक पहनकर मुकदमों में पैरवी की शिकायत बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश कार्यालय में कई जिलों से की गई है। इस पर बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश ने संज्ञान लिया है। बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के उपाध्यक्ष जय नारायण पांडेय ने बार एसोसिएशन के अध्यक्ष तथा सचिव को पत्र भेजकर ऐसे लोगों को चिन्हित करके ब्योरे सहित सूची देने को कहा है।
विज्ञापन

बार एसोसिएशन के अध्यक्ष सौरभ यादव ने बताया कि वकालत केे बाद ही वकील की ड्रेस पहनी जा सकती है। लॉ की पढ़ाई कर रहे कई युवा भी वकील की ड्रेस पहनकर न्यायालयों में मुकदमों में पैरवी करते हैं। बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश का आदेश नोटिस बोर्ड पर चस्पा कराने के साथ ही वकीलों को व्यक्तिगत रूप से भी सूचना दे दी गई है। ऐसे लोगों की सूची बनाई जा रही है। सूची तैयार होते ही बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश कार्यालय में भेज दी जाएगी।
विज्ञापन
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed