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Agra News: नाले पर और किनारे बनीं 12 दुकानाें को नोटिस

Wed, 15 Jul 2026 02:26 AM IST
Agra Bureau आगरा ब्यूरो
Updated Wed, 15 Jul 2026 02:26 AM IST
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Notices issued to 12 shops built over and along the drain.
आगरा। सुभाष बाजार में नाले के ऊपर बनी दुकान के ढह जाने से महिला गंगादेवी की मृत्यु के बाद नगर निगम ने 12 दुकानों को नोटिस जारी किया है। इनमें से अधिकांश नाले के ऊपर बनी हैं और कुछ नाले के किनारे बनी हैं। इनके जर्जर होने और कभी भी ढह जाने की आशंका पर नगर निगम ने तीन दिन के अंदर दुकानें खाली कर हटाने के निर्देश दिए हैं। इस पर व्यापारियों ने नगर आयुक्त से मिलकर नोटिस पर ही सवाल उठाए और कहा कि नाले पर वह नगर निगम से आवंटन के बाद दुकानों पर बैठे हैं। अगले साल 2027 तक का संपत्ति कर भी जमा है।
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जामा मस्जिद के पीछे सुभाष बाजार में नाले पर और किनारे बनीं 12 दुकानों को तीन दिन में हटाने का नोटिस नगर निगम ने जैसे ही व्यापारियों को दिया, मामला गरमा गया। व्यापारियों ने नगर आयुक्त संतोष कुमार वैश्य से मुलाकात कर कहा कि नाले पर बनी दुकानों से नगर निगम किराया वसूल रहा है, फिर यह अवैध कैसे हुईं। आगरा व्यापार मंडल के जय पुरसनानी ने कहा कि 9 दुकानें सुभाष बाजार में नाले पर 1977 में बनाई गई थीं। निगम ने आवंटन किया। 9 जून को जर्जर होने पर मरम्मत के लिए दुकानदारों ने ज्ञापन दिया। जब निगम ने कार्रवाई नहीं की तो दुकान गिर गई। इसके लिए निगम दोषी है, न कि दुकानदार। दुकानों को अवैध बताना बंद कीजिए।
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नोटिस में नगर निगम ने यह लिखा
मंटोला नाले के ऊपर सीसी स्लैब डालकर नगर निगम ने इसे पाटा और दुकानें बना दीं। हादसा हुआ तो अब नोटिस जारी किए गए हैं। अधिशासी अभियंता की ओर से दिए गए नोटिस में लिखा है कि नाले के सहारे होने के कारण अवैध कब्जे की श्रेणी में आता है। इस अवैध निर्माण को हटाने की कार्रवाई करें, अन्यथा की स्थिति में नगर निगम इसे ध्वस्त करने की कार्रवाई करेगा। नाला 60-70 साल पुराना बना हुआ है, जिसकी आयु पूर्ण हो चुकी है। नाले के सहारे अवैध कब्जा कर आपके द्वारा दुकान बनाई गई है, जो क्षतिग्रस्त हो सकती है। और उसे तुरंत हटाने की चेतावनी दी गई है। तीन दिन के अंदर दस्तावेज मांगे गए हैं।
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