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Agra News: नाबालिग को अगवा करने के आरोपी को जमानत नहीं

Wed, 17 Jan 2024 11:46 PM IST
आगरा ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा Updated Wed, 17 Jan 2024 11:46 PM IST
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No bail for the accused of kidnapping a minor
कासगंज। विशेष न्यायाधीश पाॅक्सो एक्ट आदित्य चतुर्वेदी के न्यायालय ने नाबालिग को शादी के लिए अगवा कर ले जाने के आरोपी को जमानत नहीं दी। कोर्ट ने आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दी।
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अमांपुर क्षेत्र की नाबालिग को अजय 4 नवंबर 2023 को शादी करने के लिए अगवा कर लिया। पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज नहीं की। पुलिस अधीक्षक से शिकायत के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया। मामले की विवेचना करते हुए अजय को 16 नवंबर 2023 को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। आरोपी ने अपनी जमानत अर्जी कोर्ट में डाली। विशेष लोक अभियोजक संजीव दरक में मामले की पैरवी करते हुए जमानत का विरोध किया। न्यायालय ने आरोपी को जमानत नहीं दी।
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