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आपसी समझौते से किसी पक्ष की नहीं होती हार

Mon, 09 May 2022 11:04 PM IST
Agra Bureau आगरा ब्यूरो
Updated Mon, 09 May 2022 11:04 PM IST
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Neither side is defeated by mutual agreement
मैनपुरी। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा भेजे गए प्रचार वाहन को सोमवार को दीवानी परिसर से जिला जज अनिल कुमार ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। जिला जज ने कहा कि 14 मई को दीवानी परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत लगेगी। किसी मुकदमे में दोनों पक्षों में आपसी समझौता होने पर किसी पक्ष की हार या जीत नहीं होती है।
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जिला जज अनिल कुमार ने कहा कि राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण का प्रचार वाहन जिले में दो दिन तक लोक अदालत का प्रचार करेगा। दो दिन में सभी तहसील और ब्लॉक मुख्यालय पर राष्ट्रीय लोक अदालत के संबंध में लोगों को जागरूक करेगा। जो लोग अपने मुकदमे आपसी समझौते से निपटाना चाहते हैं वह खुद भी संबंधित न्यायालय अथवा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में संपर्क कर सकते हैं।
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लोक अदालत का निर्णय सर्वमान्य होता है उसको किसी अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय लोक अदालत के लिए लंबित मामले हालांकि सूचीबद्ध किए जा रहे हैं। फिर भी पक्षकार स्वयं भी पैरवी कर सकते हैं।
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इस मौके पर राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव सत्येंद्र कुमार चौधरी, नोडल अधिकारी प्रदीप कुमार, अपर जिला जज प्रथम वंश बहादुर यादव, नासिर अहमद, पूनम राजपूत, अनीता, निधि, तरन्नुम खान, पूनम, सीजेएम अमित सिंह, सिविल जज अमित मिश्रा, एसीजेएम गौरव प्रकाश, योगेश शिवा, रवी कुमार सागर, प्रियंका वर्मा, आयुषी पांडेय, शिखा चौधरी, रचना रावत, नंदनी उपाध्याय, सत्या चौधरी, जयंती मौजूद रहे।
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