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UP: जयचंद वाला बयान... जिसमें बुरे फंसे कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर, 25 सितंबर को सुनवाई
Tue, 19 Aug 2025 11:52 AM IST
धीरेन्द्र सिंह
अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा
अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा
Published by: धीरेन्द्र सिंह
Updated Tue, 19 Aug 2025 11:52 AM IST
सार
कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर द्वारा दिए गए बयानों में मानहानि का परिवाद कोर्ट में प्रस्तुत किया गया है। अदालत ने इस मामले में अगली सुनवाई के लिए 25 सितंबर की तिथि तय की है।
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भागवत कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
मानहानि के आरोप में कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर के विरुद्ध परिवाद कोर्ट में सोमवार को सुनवाई हुई। अदालत ने अगली सुनवाई के लिए 25 सितंबर की तिथि तय की है।
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अधिवक्ता अजय प्रताप सिंह ने कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर के विरुद्ध परिवाद प्रस्तुत कर आरोप लगाया था कि तीन दिसंबर 2024 को कथावाचक ने वाराणसी में कथा के दौरान भारत विभाजन व कश्मीरी ब्राह्मणों के नरसंहार के लिए जयचंदों को दोषी बताया। इससे प्रार्थी को अत्यधिक मानसिक आघात पहुंचा। सुनवाई के बाद न्यायालय ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के अधीन वादी अधिवक्ता के बयान के लिए 25 सितंबर की तिथि तय की है।
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दृष्टि संस्थान के प्रबंधक के मामले में सुनवाई 25 सितंबर को
दृष्टि संस्थान के प्रबंधक के विरुद्ध मानहानि के मामले में सोमवार को कोर्ट में सुनवाई हुई। अदालत ने अगली सुनवाई के लिए 25 सितंबर की तिथि दी है। अधिवक्ता अजय प्रताप सिंह ने वरिष्ठ अधिवक्ता एसपी सिंह सिकरवार व नरेश सिकरवार के माध्यम से दाखिल परिवाद में आरोप लगाया था कि 14 जुलाई 25 को वायरल वीडियो में निदेशक ने अधिवक्ताओं के लिए अपमानजनक शब्द बोले। मामला कोर्ट तक पहुंचा था।
दृष्टि संस्थान के प्रबंधक के विरुद्ध मानहानि के मामले में सोमवार को कोर्ट में सुनवाई हुई। अदालत ने अगली सुनवाई के लिए 25 सितंबर की तिथि दी है। अधिवक्ता अजय प्रताप सिंह ने वरिष्ठ अधिवक्ता एसपी सिंह सिकरवार व नरेश सिकरवार के माध्यम से दाखिल परिवाद में आरोप लगाया था कि 14 जुलाई 25 को वायरल वीडियो में निदेशक ने अधिवक्ताओं के लिए अपमानजनक शब्द बोले। मामला कोर्ट तक पहुंचा था।