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विधायक मुख्तार अंसारी 'बीमार', अदालत में वीडियो कांफ्रेसिंग से होगी पेशी
Wed, 09 Oct 2019 12:23 PM IST
Abhishek Saxena
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, आगरा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, आगरा
Published by: Abhishek Saxena
Updated Wed, 09 Oct 2019 12:23 PM IST
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विधायक मुख्तार अंसारी
- फोटो : अमर उजाला
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मऊ से विधायक मुख्तार अंसारी की पेशी अब वीडियो कांफ्रेंसिंग से होगी। वह पंजाब के रूप नगर के जिला कारागार में बंद हैं। उन्होंने स्वास्थ्य खराब होने और जान का खतरा जताते हुए आगरा पेशी पर आने में असमर्थता जताई थी। न्यायालय में प्रार्थना पत्र दिया। इस पर कोर्ट ने वीडियो कांफ्रेंसिंग से पेशी कराने के आदेश किए हैं।
मुख्तार अंसारी के अधिवक्ता प्रकाश नारायण शर्मा ने कोर्ट में प्रार्थना पत्र दिया था। अधिवक्ता के मुताबिक, मुख्तार अंसारी को वर्ष 1999 में केंद्रीय कारागार में निरुद्ध किया गया था। तभी पुलिस ने कारागार में छापा मारा था।
इसके बाद थाना जगदीशपुरा में मुख्तार अंसारी के खिलाफ धोखाधड़ी सहित अन्य धारा में मुकदमा दर्ज किया गया। यह मामला कोर्ट में चल रहा है। प्रार्थना पत्र में कहा गया कि उनकी जान को खतरा है। रास्ते में कई प्रदेश पार करने पड़ते हैं।
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मुख्तार अंसारी के अधिवक्ता प्रकाश नारायण शर्मा ने कोर्ट में प्रार्थना पत्र दिया था। अधिवक्ता के मुताबिक, मुख्तार अंसारी को वर्ष 1999 में केंद्रीय कारागार में निरुद्ध किया गया था। तभी पुलिस ने कारागार में छापा मारा था।
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इसके बाद थाना जगदीशपुरा में मुख्तार अंसारी के खिलाफ धोखाधड़ी सहित अन्य धारा में मुकदमा दर्ज किया गया। यह मामला कोर्ट में चल रहा है। प्रार्थना पत्र में कहा गया कि उनकी जान को खतरा है। रास्ते में कई प्रदेश पार करने पड़ते हैं।
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ढाई महीने पहले जेल में गिरने से कमर में चोट लगी थी। चिकित्सक ने आराम करने की सलाह दी है। स्वास्थ्य खराब होने की वजह से तबीयत बिगड़ सकती है। इसलिए वीडियो कांफ्रेंसिंग से पेशी की जाए। इस पर कोर्ट ने मुख्तार अंसारी की पेशी वीडियो कांफ्रेंसिंग से कराने के आदेश किए।