फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Agra News ›   mandi

18.66 लाख के बकाए पर पांच आढ़तियों के लाइसेंस निरस्त

Thu, 07 Jan 2021 10:50 PM IST
Agra Bureau आगरा ब्यूरो
Updated Thu, 07 Jan 2021 10:50 PM IST
विज्ञापन
mandi
मैनपुरी। नवीन उप मंडी स्थल में व्यापार करने वाले पांच आढ़तियों का लाइसेंस और दुकान आवंटन सभापति/उप जिलाधिकारी सदर ने निरस्त कर दिया। लंबे समय से बकाया धनराशि जमा न करने पर ये कार्रवाई की गई है। इससे पूर्व इनके लाइसेंस भी निलंबित किए जा चुके थे।
विज्ञापन

आढ़तियों पर बकाया चल रहे प्रीमियम व अन्य देयकों को लेकर लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी के चलते नवीन उप मंडी स्थल करहल में व्यापार करने वाले पांच आढ़तियों के लाइसेंस दो नवंबर को निलंबित कर दिए गए थे। इन पर कुल 18.66 लाख रुपये का बकाया था। इन्हें नोटिस जारी कर 15 दिन में बकाया भुगतान करने और जवाब उपलब्ध कराने के आदेश दिए गए थे। समय बीतने के बाद भी भुगतान नहीं किया गया है।
विज्ञापन

इसके बाद भी 14 दिसंबर को नोटिस जारी कर एक और मौका देने पर भी कोई सुनवाई नहीं हुई। इसे लापरवाही मानते हुए मंडी सचिव नवीन कुमार कोहली ने पांचों आढ़तियों के लाइसेंस और दुकान आवंटन निरस्त करने की संस्तुति की थी। संस्तुति पर उप जिलाधिकारी सदर ने पांचों आढ़तियों पर कार्रवाई कर दी।
विज्ञापन
विज्ञापन

इन फर्मों का लाइसेंस और दुकान आवंटन हुआ निरस्त
-03 लाख के बकाए पर मै. पवन एंड अंकुर
-1.92 लाख के बकाए पर मै. बीपी यादव
-9.05 लाख के बकाए पर मै. बरंग ट्रेडर्स
-1.92 लाख के बकाए पर मै. देवेंद्र सिंह यादव
-2.77 लाख के बकाए पर मै. कृष्णा आराध्या ट्रेडिंग कंपनी
बकाया भुगतान न करने पर करहल उप मंडी के पांच आढ़तियों के लाइसेंस निलंबित किए थे। इसके बाद भी उन्होंने धनराशि का भुगतान नहीं किया। लापरवाही पर उनके लाइसेंस सभापति ने निरस्त कर दिए हैं।
नवीन कुमार कोहली, सचिव मंडी।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed