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UP: होटल-रेस्तरां पर नहीं संचालकों का नाम लिखना अनिवार्य, एफएसडीए ने चलाया अभियान...ये हिदायत दी
Fri, 27 Sep 2024 08:13 PM IST
धीरेन्द्र सिंह
अमर उजाला न्यूज नेवर्क, आगरा
अमर उजाला न्यूज नेवर्क, आगरा
Published by: धीरेन्द्र सिंह
Updated Fri, 27 Sep 2024 08:13 PM IST
सार
मुख्यमंत्री योगी के निर्देश के बाद एफएसडीए की टीम ने आगरा में अभियान चलाया। 35 होटल-रेस्तरां पर नाम, लाइसेंस नंबर समेत अन्य जानकारी दर्ज करवाई गई। साथ ही अन्य को हिदायत दी गई है कि जल्द जानकारी वाला बोर्ड लगवाएं।
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एफएसडीए की टीम
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
आगरा में खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन की टीम ने होटल, रेस्टोरेंट और ढाबों पर जांच अभियान चलाया। 35 पर संचालक और लाइसेंस धारक का विवरण दर्ज नहीं मिला। इस पर मौके पर ही बोर्ड पर नाम, लाइसेंस नंबर समेत अन्य जानकारी दर्ज करवाई। विभाग ने सभी संचालकों को बोर्ड पर जानकारी दर्ज करवाने के लिए हिदायत भी दी है।
सहायक आयुक्त खाद्य द्वितीय शशांक त्रिपाठी ने बताया कि करीब 21 हजार प्रतिष्ठानों का विभाग में पंजीकरण और लाइसेंस हैं। इनमें से 4 हजार के लाइसेंस हैं। दरअसल, 12 लाख रुपये सालाना व्यापार तक पंजीकरण और इससे अधिक पर लाइसेंस कराना होता है। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद अभियान शुरू कर दिया है। पहले दिन होटल-रेस्टोरेंट और ढाबों की जांच में बोर्ड पर नाम नहीं मिले, जिस पर तत्काल 35 पर लगवाया है। कई ने एक-दो दिन में लगवाने के लिए समय मांगा है। ऐसा नहीं करने पर प्रतिष्ठान का लाइसेंस और पंजीकरण निरस्त किया जाएगा।
ये महत्वपूर्ण निर्देश भी दिए:
- मांसाहार-शाकाहार का विवरण दर्ज करना होगा।
- मांसाहार-शाकाहार भोजन की किचिन अलग हों।
- कर्मचारियों का स्वास्थ्य परीक्षण और इसका प्रमाण पत्र।
- बोर्ड पर संचालक, मैनेजर का नाम, लाइसेंस-जीएसटी नंबर।
- पाकशाला में गंदगी न हो और स्वच्छता बरती जाए।
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सहायक आयुक्त खाद्य द्वितीय शशांक त्रिपाठी ने बताया कि करीब 21 हजार प्रतिष्ठानों का विभाग में पंजीकरण और लाइसेंस हैं। इनमें से 4 हजार के लाइसेंस हैं। दरअसल, 12 लाख रुपये सालाना व्यापार तक पंजीकरण और इससे अधिक पर लाइसेंस कराना होता है। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद अभियान शुरू कर दिया है। पहले दिन होटल-रेस्टोरेंट और ढाबों की जांच में बोर्ड पर नाम नहीं मिले, जिस पर तत्काल 35 पर लगवाया है। कई ने एक-दो दिन में लगवाने के लिए समय मांगा है। ऐसा नहीं करने पर प्रतिष्ठान का लाइसेंस और पंजीकरण निरस्त किया जाएगा।
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ये महत्वपूर्ण निर्देश भी दिए:
- मांसाहार-शाकाहार का विवरण दर्ज करना होगा।
- मांसाहार-शाकाहार भोजन की किचिन अलग हों।
- कर्मचारियों का स्वास्थ्य परीक्षण और इसका प्रमाण पत्र।
- बोर्ड पर संचालक, मैनेजर का नाम, लाइसेंस-जीएसटी नंबर।
- पाकशाला में गंदगी न हो और स्वच्छता बरती जाए।