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यूपी: दुष्कर्म के केस में आरोपी को बड़ी राहत, कोर्ट ने माना सहमति से बने संबंध; जमानत पर रिहा करने के आदेश

Thu, 29 Oct 2026 09:21 PM IST
Arun Parashar संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा Published by: Arun Parashar Updated Thu, 29 Oct 2026 09:21 PM IST
सार

महिला से दुष्कर्म के केस में आरोपी को बड़ी राहत मिली। कोर्ट ने जमानत स्वीकृत करते हुए आरोपी की रिहाई के आदेश दिए। 

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Man accused of having relations with woman gets relief from court release ordered
कोर्ट - फोटो : ANI

विस्तार

महिला से दुष्कर्म व अन्य आरोपों के मामले में थाना जगदीशपुरा के कृष्ण धाम कॉलोनी निवासी शिवम सक्सेना ने अदालत में जमानत प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया। जिला जज संजय कुमार मलिक ने स्वीकृत कर रिहाई के आदेश दिए।
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थाना जगदीशपुरा में दर्ज प्राथमिकी के अनुसार, महिला के पति ने तहरीर दी थी। आरोप लगाया कि उनका फोन खराब हो जाने पर उन्होंने पत्नी का फोन चलाया। उसमें मिली कॉल रिकॉर्डिंग से पता चला कि पत्नी किसी अन्य युवक से बात करती है। पूछताछ में पत्नी ने बताया कि पिछले ढाई साल से शिवम सक्सेना से बात करती है। उनके ऑफिस जाने पर वह घर आ जाता था। धमकाकर दुष्कर्म किया। 
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ब्लैकमेल कर 1.50 लाख रुपये भी ले चुका है। इस मामले में पीड़िता ने अपना मेडिकल नहीं कराया। आरोपी के खिलाफ खुद शिकायत भी नहीं की। इस आधार पर अदालत ने माना कि आरोपी एवं पीड़िता के बीच आपसी सहमति से ही संबंध बने।
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