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Agra News: कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स और प्लॉटिंग पर शिकंजा, 30 को नोटिस जारी
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मैनपुरी। विनियमित क्षेत्र कार्यालय से अब डूब क्षेत्र में अवैध निर्माण के साथ ही निर्माणाधीन कॉमर्शिलय कॉम्प्लेक्स और प्लॉटिंग पर शिकंजा कस दिया गया है। शनिवार को नायब तहसीलदार के नेतृत्व में टीम ने अभियान चलाकर 30 से अधिक नोटिस मौके पर निरीक्षण के बाद जारी किए। टीम ने निर्माण कार्य भी रुकवा दिया गया है। कार्रवाई से निर्माणकर्ता और कॉलोनाइजर में खलबली मच गई है।
शहरी क्षेत्र में किसी भी प्रकार के निर्माण से पहले कार्यालय विनियमित क्षेत्र से अनुमति लेने के साथ ही नक्शा पास कराना अनिवार्य है। लेकिन निजी निर्माण तो दूर कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स के निर्माण भी इसका पालन नहीं किया गया। वहीं नई प्लॉटिंग के लिए भी अनुमति अनिवार्य है। इसी के चलते प्रशासन अब कॉमशियल कॉम्प्लेक्स निर्माण और अवैध प्लॉटिंग पर सख्त हो गया है।
शनिवार को नायब तहसीलदार सदर शौर्यवर्धन के नेतृत्व में एक टीम ने डूब क्षेत्र के साथ ही भांवत चौराहे से करहल रोड तक अभियान चलाया। अवर अभियंता विनियमित क्षेत्र एसके प्रजापति के साथ टीम ने मौके पर पहुंचकर निर्माण कार्य रुकवाए। कुल 30 लोगों को बिना नक्शा पास कराए निर्माण करने पर और बिना अनुमति प्लॉटिंग करने पर नोटिस जारी किया गया।
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सभी को साक्ष्य सहित उप जिलाधिकारी सदर न्यायालय में निर्धारित तिथि पर अपना पक्ष रखने का मौका भी दिया जाएगा। अचानक डूब क्षेत्र से अन्य निर्माण कार्य और प्लॉटिंग की ओर बढ़ी इस कार्रवाई से लोगों में खलबली मच गई है। वहीं प्रशासन भी अब सख्त रुख अपनाते हुए कार्रवाई की तैयारी कर चुका है।
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पक्ष रखने पहुंचे 91 भवन स्वामी
पूर्व में जारी नोटिस में 102 भवन स्वामियों को शनिवार को अपना पक्ष एसडीएम सदर न्यायालय में रखना था। इसमें से 91 भवन स्वामियों ने न्यायालय पहुंचकर अपना पक्ष रखा। उन्होंने भूमि संबंधी अभिलेख व अन्य जो दस्तावेज उनके पास थे उपलब्ध कराए। एसडीएम सदर नवोदिता शर्मा ने उनका पक्ष सुनने के बाद उन्हें वापस भेज दिया। वहीं अनुपस्थित 11 भवन स्वामियों को द्वितीय नोटिस जारी कर दोबारा पक्ष रखने का मौका दिया है।
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वर्जन
डूब क्षेत्र के साथ-साथ शहरी क्षेत्र में निर्माणाधीन कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स और अवैध प्लॉटिंग के विरुद्घ भी अभियान चलाया जा रहा है। शनिवार को 30 लोगों को नोटिस जारी करते हुए कार्य रुकवाया गया है। साथ ही 91 लोगों का पक्ष भी सुना गया। कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।
-नवोदिता शर्मा, एसडीएम सदर।
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शहरी क्षेत्र में किसी भी प्रकार के निर्माण से पहले कार्यालय विनियमित क्षेत्र से अनुमति लेने के साथ ही नक्शा पास कराना अनिवार्य है। लेकिन निजी निर्माण तो दूर कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स के निर्माण भी इसका पालन नहीं किया गया। वहीं नई प्लॉटिंग के लिए भी अनुमति अनिवार्य है। इसी के चलते प्रशासन अब कॉमशियल कॉम्प्लेक्स निर्माण और अवैध प्लॉटिंग पर सख्त हो गया है।
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शनिवार को नायब तहसीलदार सदर शौर्यवर्धन के नेतृत्व में एक टीम ने डूब क्षेत्र के साथ ही भांवत चौराहे से करहल रोड तक अभियान चलाया। अवर अभियंता विनियमित क्षेत्र एसके प्रजापति के साथ टीम ने मौके पर पहुंचकर निर्माण कार्य रुकवाए। कुल 30 लोगों को बिना नक्शा पास कराए निर्माण करने पर और बिना अनुमति प्लॉटिंग करने पर नोटिस जारी किया गया।
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सभी को साक्ष्य सहित उप जिलाधिकारी सदर न्यायालय में निर्धारित तिथि पर अपना पक्ष रखने का मौका भी दिया जाएगा। अचानक डूब क्षेत्र से अन्य निर्माण कार्य और प्लॉटिंग की ओर बढ़ी इस कार्रवाई से लोगों में खलबली मच गई है। वहीं प्रशासन भी अब सख्त रुख अपनाते हुए कार्रवाई की तैयारी कर चुका है।
पक्ष रखने पहुंचे 91 भवन स्वामी
पूर्व में जारी नोटिस में 102 भवन स्वामियों को शनिवार को अपना पक्ष एसडीएम सदर न्यायालय में रखना था। इसमें से 91 भवन स्वामियों ने न्यायालय पहुंचकर अपना पक्ष रखा। उन्होंने भूमि संबंधी अभिलेख व अन्य जो दस्तावेज उनके पास थे उपलब्ध कराए। एसडीएम सदर नवोदिता शर्मा ने उनका पक्ष सुनने के बाद उन्हें वापस भेज दिया। वहीं अनुपस्थित 11 भवन स्वामियों को द्वितीय नोटिस जारी कर दोबारा पक्ष रखने का मौका दिया है।
वर्जन
डूब क्षेत्र के साथ-साथ शहरी क्षेत्र में निर्माणाधीन कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स और अवैध प्लॉटिंग के विरुद्घ भी अभियान चलाया जा रहा है। शनिवार को 30 लोगों को नोटिस जारी करते हुए कार्य रुकवाया गया है। साथ ही 91 लोगों का पक्ष भी सुना गया। कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।
-नवोदिता शर्मा, एसडीएम सदर।