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आगरा: झूठी गवाही देने पर सात लोगों को अदालत उठने तक की सजा सुनाई

Sat, 18 Feb 2023 06:45 PM IST
Agra Bureau आगरा ब्यूरो
Updated Sat, 18 Feb 2023 06:45 PM IST
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mainpuri news fake witness
मैनपुरी। पुलिस को दी गई गवाही से न्यायालय में मुकरकर झूठी गवाही देने वाले सात लोगों को जिला जज अनिल कुमार ने अदालत उठने तक की सजा सुनाई है। उन पर 500-500 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना जमा करने के बाद उनको रिहा कर दिया गया है।
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थाना भोगांव के नगला शीश निवासी राजेश कुमार ने जानलेवा हमले के मुकदमे में, थाना बिछवां के इन्नीखेड़ा निवासी सुधीर सिंह ने हत्या के मुकदमे में, थाना औंछा के नगला मनी निवासी राजेंद्र सिंह ने हत्या के मुकदमे में थाना कोतवाली के आगरा रोड निवासी पिंकू यादव ने जानलेवा हमले के मुकदमे में पुलिस को दी गई गवाही से मुकरकर अदालत में झूठी गवाही दी। जिला फर्रुखाबाद के थाना मोहम्मदाबाद के हरकमपुर निवासी मूलचंद्र ने दहेज हत्या के मुकदमे में, जिला इटावा के थाना चौबिया के नगला पाय निवासी मनोज कुमार ने न्यायालय में झूठी गवाही दी। जिससे मुकदमे छूट गए।
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मुकदमे छूटने के बाद जिला जज के न्यायालय में सातों के खिलाफ झूठी गवाही देने का मुकदमा दायर किया गया। जिला जज न्यायालय द्वारा भेजे गए नोटिस के बाद सातों आरेापी अदालत में हाजिर हुए। डीजीसी फौजदारी वीरेंद्र कुमार मिश्रा ने आरोपियों के अपराध को देखते हुए उनको सजा दिए जाने की मांग की। जिला जज अनिल कुमार ने सातों आरोपियों को अदालत उठने तक की सजा सुनाई। उन पर 500-500 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया। झूठी गवाही देने वालों द्वारा न्यायालय में जुर्माना जमा करने पर उनको रिहा कर दिया गया।
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