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Agra News: स्पेशल जज ईसी एक्ट के यहां चलेगा मदन चौहान हत्याकांड का मुकदमा

Thu, 07 Nov 2024 11:44 PM IST
आगरा ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा Updated Thu, 07 Nov 2024 11:44 PM IST
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Madan Chauhan murder case trial will be conducted under Special Judge EC Act
मैनपुरी। भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष मदन चौहान हत्याकांड में अब 21 नवंबर को पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर की गवाही होगी। मुकदमे की सुनवाई स्पेशल जज ईसी एक्ट के न्यायालय में की जाएगी। भाजपा नेता की हत्या पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भाड़े के शूटरों ने की थी।
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भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष मदन चौहान की 1 जनवरी 2017 को करहल रोड स्थित पेट्रोल पंप पर हत्या कर दी गई थी। विरोध पर पेट्रोल पंप के सेल्समैन जय कुमार निवासी रतवा थाना दन्नाहार की भी हत्या की गई थी। भाड़े के शूटरों द्वारा की गई हत्या की रिपोर्ट पुत्र शिवम चौहान ने नवनीत नेहरा निवासी मोदीनगर, गौरव गोस्वामी निवासी मुजफ्फरनगर, रिंकू निवासी मेरठ, हनी तोमर निवासी शामली के खिलाफ दर्ज कराई थी। ग्रामीणों तथा पुलिस ने हत्या के बाद भाग रहे शूटरों की घेराबंदी करके एक शूटर नवनीत नेहरा को मार गिराया था।
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यह मुकदमा स्पेशल जज डकैती के न्यायालय में चल रहा था। अब इस मुकदमे की सुनवाई स्पेशल जज ईसी एक्ट के न्यायालय में की जाएगी। पीड़ित पक्ष की याचिका पर उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने मुकदमे की नियमित सुनवाई करके शीघ्र निस्तारण करने के निर्देश दिए हैं। पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर की गवाही के लिए 21 नवंबर की तारीख तय की गई है।
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हाई प्रोफाइल है मामला

भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष मदन चौहान प्रदेश के पूर्व डीजीपी रहे डीएस चौहान के पारिवारिक भाई थे। मैनपुरी के ही आपराधिक प्रवृति के लोगों ने भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष की हत्या की साजिश रचकर शामली निवासी अनीस को हत्या की सुपारी दी थी। अनीस ने ही भाड़े के शूटरों को हथियार और वाहन उपलब्ध कराए थे। मदन चौहान के पुत्र शिवम चौहान के वाहन पर किए गए हमले में उनका एक सुरक्षाकर्मी मारा जा चुका है। उनके आवास पर अभी तक पुलिस तैनात है।
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