Mathura: श्रीकृष्ण जन्मस्थान के 10 किमी परिधि में शराब-बीयर की बिक्री बंद, दुकानों पर लगाए गए ताले
मथुरा में तीर्थस्थल घोषित होने के बाद आठ महीने बाद श्रीकृष्ण जन्मस्थान के आसपास शराब, बीयर और भांग की बिक्री एक जून से पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दी गई है।
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मथुरा में श्रीकृष्ण जन्मस्थान के 10 किमी परिधि में आने वाली शराब, बीयर और भांग की 37 दुकानों पर बुधवार सुबह से ताले लगा दिए गए। एक जून से शहर के 22 वार्डों की इन दुकानों पर शराब और बीयर की बिक्री पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दी गई है। इस प्रकार का आदेश आबकारी विभाग को मिल गया है, जिस पर विभाग ने कार्रवाई भी कर दी है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मथुरा आगमन पर 10 सितंबर 2021 को तीर्थस्थल घोषित करते हुए श्रीकृष्ण जन्मस्थान के आसपास मांस और शराब की बिक्री पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने की घोषणा की थी। प्रदेश सरकार से नोटिफिकेशन जारी होने के बाद मांस की बिक्री पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया गया था, लेकिन शराब की दुकानें बाकायदा चल रही थीं।
दो दिन पहले मिला आदेश
दो दिन पहले प्रशासन को शराब की दुकानों को तत्काल प्रभाव से बंद करने का आदेश मिला। इसके बाद जिला आबकारी विभाग ने इन दुकानों पर पूरी तरह से शराब की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है। अब एक जून से यह शराब की दुकानें पूरी तरह से बंद करा दी गई हैं।
जिला आबकारी अधिकारी कुमार प्रभात चंद ने बताया कि श्रीकृष्ण जन्मस्थान की परिधि में शराब, बीयर और भांग की 37 दुकानों के अलावा मॉडल शॉप और बार भी शामिल हैं। यह सभी 1 जून से बिल्कुल बंद कर दिए गए हैं। इन 37 दुकानों से शराब, बीयर और भांग की बिक्री नहीं हो सकेगी।
तीन होटलों के बार व दो मॉडल शॉप भी बंद
शहर के स्टेट बैंक चौराहे पर होटल ब्रजवासी रॉयल, सौंख अड्डा पर आतिथ्य पैलेस और मसानी चौराहे पर सिल्वर स्टार होटल के बार में भी शराब और बीयर नहीं मिल सकेगी। यह भी श्रीकृष्ण जन्मस्थान की 10 किमी की परिधि में ही आते हैं। इसके अलावा गोवर्धन चौराहा और मसानी चौराहे की मॉडल शॉप भी बंद की गईं हैं।
नगर आयुक्त अनुनय झा ने बताया कि शहर के 22 वार्डों में शराब, बीयर, भांग, बार और मॉडल शॉप को बंद करने की कार्रवाई आबकारी विभाग कर रहा है। 1 जून से इन दुकानों से बिक्री पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगी।