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दुष्कर्मी को आजीवन कारावास की सजा

Mon, 01 Nov 2021 08:36 PM IST
Agra Bureau आगरा ब्यूरो
Updated Mon, 01 Nov 2021 08:36 PM IST
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Life imprisonment for rape convict
मैनपुरी। थाना कुर्रा क्षेत्र में तीन साल पहले किशोरी से दुष्कर्म करने वाले को स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट पूनम ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। उस पर 21 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। दुष्कर्मी को जेल भेजा गया है।
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थाना कुर्रा क्षेत्र के एक गांव निवासी किशोरी वर्ष 2018 में खेत पर शौच के लिए गई थी। खेत पर मौजूद गांव के ही अभिषेक ने उसके साथ दुष्कर्म किया। किशोरी के पिता ने अभिषेक के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने किशोरी का मेडिकल कराने के बाद अभिषेक के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में भेजकर उसको जेल भेज दिया।
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मुकदमे की सुनवाई स्पेशल जज की कोर्ट में हुई। गवाही के आधार पर अभिषेक को दुष्कर्म का दोषी पाया गया। एडीजीसी अनूप यादव और विश्वजीत राठौर ने दुष्कर्मी को कड़ी सजा देने की दलील दी।
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जेल में रहकर लड़ा पूरा मुकदमा
अभिषेक को पुलिस ने जेल भेज दिया। उसकी किसी भी अदालत से जमानत मंजूर नहीं हुई। उसको पूरा मुकदमा जेल में रहकर लडना पड़ा।
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पीड़िता को मिलेंगे 15 हजार रुपये
एडीजीसी अनूप यादव ने बताया कि स्पेशल जज पूनम ने आदेश में लिखा है कि जुर्माने की धनराशि में से 15 हजार रुपये पीड़ित किशोरी को दिए जाएंगे।
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किशोरी की गवाही पर हुई सजा
पीड़िता ने अदालत में अभिषेक की पहचान की। गवाही में बताया कि जब वह शौच के लिए गई थी तभी अभिषेक ने उसको दबोच कर दुष्कर्म किया था। उसके विरोध करने पर जान से मारने तथा पूरे परिवार को सबक सिखाने की धमकी दी थी। घटना के बाद वह मानसिक तनाव में रही।
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