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बिना पंजीकरण के भी क्रय केंद्र पर धान बेचने जा सकेंगे किसान
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मैनपुरी। क्रय केंद्र पर धान की बिक्री के लिए किसानों को परेशान नहीं होना होगा। बिना पंजीकरण या टोकन के सीधे किसान केंद्र पर जाकर अपने धान की बिक्री कर सकेंगे। इसके लिए उन्हें केंद्र पर जरूरी अभिलेख उपलब्ध कराने होंगे। शासन से पत्र प्राप्त होने के बाद जिलाधिकारी ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है।
जिले में धान की खरीद के लिए 15 क्रय केंद्र बनाए गए हैं। नियमानुसार किसानों को धान बेचने के लिए ऑनलाइन पंजीकरण कराना पड़ता है। साथ ही ऑनलाइन टोकन के माध्यम से ही निर्धारित तिथि पर धान की बिक्री की जाती है। इस बार किसानों की परेशानी को देखते हुए शासन ने नियमों में ढील दी है। आयुक्त खाद्य एवं रसद मनीष कुमार ने पत्र जारी कर ऑनलाइन टोकन व्यवस्था को खत्म करने के आदेश दिए हैं। साथ ही बिना पंजीकरण के किसान केंद्रों पर अपना धान विक्रय कर सकेंगे। इसके लिए केंद्रों को ही पंजीकरण करने के आदेश दिए गए हैं। किसानों को इसके लिए अपनी फर्द, खाता संख्या, फोटो आदि अभिलेख उपलब्ध कराने होंगे। आदेश आने के बाद जिलाधिकारी महेंद्र बहादुर सिंह ने जिला खाद्य विपणन अधिकारी को पत्र जारी कर दिया है।
जरूरत पड़ने पर जारी हो सकेगा ऑफलाइन टोकन
क्रय केंद्रों पर किसानों की भीड़ अधिक होने की दशा में ऑफलाइन टोकन क्रय केंद्र से जारी किया जाएगा। इसके साथ ही सौ क्विंटल से अधिक धान की बिक्री के लिए सत्यापन कराना अनिवार्य होगा।
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किसान सीधे क्रय केंद्रों पर जाकर अपना धान बेच सकत हैं। अगर उनका पंजीकरण नहीं है तो क्रय केंद्र पर ही उन्हें पंजीकरण की सुविधा भी मिलेगी। इस संबंध में आदेश जारी कर दिया गया है।
महेंद्र बहादुर सिंह, डीएम।
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जिले में धान की खरीद के लिए 15 क्रय केंद्र बनाए गए हैं। नियमानुसार किसानों को धान बेचने के लिए ऑनलाइन पंजीकरण कराना पड़ता है। साथ ही ऑनलाइन टोकन के माध्यम से ही निर्धारित तिथि पर धान की बिक्री की जाती है। इस बार किसानों की परेशानी को देखते हुए शासन ने नियमों में ढील दी है। आयुक्त खाद्य एवं रसद मनीष कुमार ने पत्र जारी कर ऑनलाइन टोकन व्यवस्था को खत्म करने के आदेश दिए हैं। साथ ही बिना पंजीकरण के किसान केंद्रों पर अपना धान विक्रय कर सकेंगे। इसके लिए केंद्रों को ही पंजीकरण करने के आदेश दिए गए हैं। किसानों को इसके लिए अपनी फर्द, खाता संख्या, फोटो आदि अभिलेख उपलब्ध कराने होंगे। आदेश आने के बाद जिलाधिकारी महेंद्र बहादुर सिंह ने जिला खाद्य विपणन अधिकारी को पत्र जारी कर दिया है।
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जरूरत पड़ने पर जारी हो सकेगा ऑफलाइन टोकन
क्रय केंद्रों पर किसानों की भीड़ अधिक होने की दशा में ऑफलाइन टोकन क्रय केंद्र से जारी किया जाएगा। इसके साथ ही सौ क्विंटल से अधिक धान की बिक्री के लिए सत्यापन कराना अनिवार्य होगा।
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किसान सीधे क्रय केंद्रों पर जाकर अपना धान बेच सकत हैं। अगर उनका पंजीकरण नहीं है तो क्रय केंद्र पर ही उन्हें पंजीकरण की सुविधा भी मिलेगी। इस संबंध में आदेश जारी कर दिया गया है।
महेंद्र बहादुर सिंह, डीएम।